डीआइजी ने दो बार कहा एक्शन लो नहीं माने इस्माइलपुर के थानेदार
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24 घंटे की मोहलत, नहीं की कार्रवाई तो होंगे सस्पेंड
डीआइजी ने दो बार कहा एक्शन लो नहीं माने इस्माइलपुर के थानेदार भागलपुर : पीड़ित की जमीन पर दबंग कब्जा करने को उतारू हैं. उसे उसकी ही जमीन को जाेतने के अधिकार से वंचित किया जा रहा है. दो बार पीड़ित ने डीआइजी से न्याय की गुहार लगायी. हर बार डीआइजी ने थानेदार से एक्शन […]
भागलपुर : पीड़ित की जमीन पर दबंग कब्जा करने को उतारू हैं. उसे उसकी ही जमीन को जाेतने के अधिकार से वंचित किया जा रहा है. दो बार पीड़ित ने डीआइजी से न्याय की गुहार लगायी. हर बार डीआइजी ने थानेदार से एक्शन को कहा. लेकिन हर बार डीआइजी का निर्देश थानेदार के हठ के आगे बेअसर हो गया. तीसरी बार पीड़ित ने डीआइजी से मुलाकात की तो डीआइजी ने थानेदार को एक्शन लेने की 24 घंटे की मोहलत देते हुए कहा कि अगर उसने एक्शन नहीं लिया तो उसे बुधवार को सस्पेंड कर दिया जायेगा.
तीसरी बार डीआइजी से मिला पीड़ित, बोला न्याय नहीं मिला साहब!. बुधवार को इस्माइलपुर थानाक्षेत्र भिट्ठा गांव निवासी वेदानंद यादव ने डीआइजी से तीसरी बार मुलाकात की. पहली बार डीआइजी को वेदानंद ने 12 दिसंबर 2017 को तथा दूसरी बार 18 जनवरी 2018 काे लिखित आवेदन दिया था. वेदानंद ने जरिये आवेदन बताया था कि उसके जमीन पर गांव के सिकंदर यादव, सुरेश यादव, गोकुल यादव, शालिग्राम यादव, मनोज यादव, कैलाश यादव, सुधो यादव ने कब्जा कर लिया है.
जबकि कमिश्नर भागलपुर ने उसके पक्ष में आदेश दिया है. वे लोग मारपीट व गाली गलौज पर उतारू रहते हैं और फसल बर्बाद कर देते हैं. इसको लेकर थानाध्यक्ष इस्माइलपुर, अंचलाधिकारी इस्माइलपुर, एसडीपीओ नवगछिया लिखित शिकायत की. लेकिन न्याय अब तक नहीं मिला. इसको लेकर डीआइजी ने दोनों बार इस्माइलपुर थानेदार को कार्रवाई करने का आदेश दिया. लेकिन थानेदार ने हर बार डीआइजी के आदेश की नाफरमानी की.
अब डीआइजी बोले, एक्शन लो, नहीं तो आज होगा निलंबन
डीआइजी श्री वैभव ने बुधवार को जारी अपने पत्र में कहा कि वेदानंद यादव द्वारा पूर्व में दिये गये आवेदन पत्र को आवश्यक विधि सम्मत कार्रवाई के लिए आपके पास भेजा गया था. डीआइजी श्री वैभव ने कहा कि 18 जनवरी को दूसरी बार पीड़ित मिला तो बताया कि अब तक इस्माइलपुर थानेदार ने एक्शन नहीं लिया. 18 जनवरी को इस्माइलपुर थानेदार को सात दिन के अंदर कृत कार्रवाई से संबंधित प्रतिवेदन एसपी नवगछिया के जरिये समर्पित करने के लिए निर्देशित किया गया था.
लेकिन 13 जनवरी तक थानेदार ने ऐसा नहीं किया. बुधवार को डीआइजी श्री वैभव ने इस्माइलपुर थानेदार को आदेश दिया कि वे इस मामले में आवश्यक विधि सम्मत कार्रवाई करते हुए जरूरी प्रतिवेदन बुधवार को पूर्वाह्न 11:30 बजे तक उन्हेें कार्यालय में प्रस्तुत करें. नहीं तो बिना शोकॉज जारी किये ही उन्हें सस्पेंड कर दिया जायेगा.
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