भागलपुर : जिला व सत्र न्यायाधीश अरविंद माधव ने कहा कि भारत के संविधान में समान अवसर के मूल अधिकार के अंतर्गत मुफ्त कानूनी सहायता पाने का अधिकार भी सम्मिलित है. कोई भी नागरिक आर्थिक या किसी अन्य अक्षमताओं के कारण न्याय पाने से वंचित न रह जाये, इसको लेकर प्राधिकार सदैव तत्पर रहेगा. वे सोमवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकार की बैठक को संबोधित कर रहे थे. वे अपने वेश्म में सोमवार को नौ दिसंबर को होनेवाले राष्ट्रीय लोक अदालत के आयोजन की तैयारी पर चर्चा कर रहे थे. उन्होंने कहा कि नौ दिसंबर की सुबह आठ बजे एडीआर भवन से रैली निकाली जायेगी,
जो तिलकामांझी होते हुए वापस एडीआर भवन आयेगी. मोटरसाइकिल रैली के माध्यम से भी जन जागरूकता फैलायी जायेगी. उन्होंने कहा कि 14 नवंबर को तीनों अनुमंडल में 10 वीं व 11 वीं के विद्यार्थियों द्वारा स्कूल में निबंध व पेंटिंग प्रतियोगिता आयोजित होगी, जो विधिक जागरूकता पर आधारित होगी. प्रथम, दूसरे व तीसरे स्थान पाने वाले को जिला जज प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित करेंगे. मौके पर विधिक प्राधिकार के सचिव प्रेम चंद वर्मा, जिला शिक्षा पदाधिकारी फूलबाबू चौधरी, जनसंपर्क पदाधिकारी बिन्दुसार मंडल आदि उपस्थित थे.