5 सितंबर से ऑफलाइन अवकाश आवेदन पर रोक, शिक्षा विभाग ने जारी किया आदेश

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सांकेतिक तस्वीर

पश्चिम चंपारण समेत बिहार के सभी स्कूलों के शिक्षकों के लिए एक महत्वपूर्ण बदलाव आया है. 5 सितंबर 2026 से शिक्षकों के अवकाश आवेदन की प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन कर दी गई है. शिक्षा विभाग ने ई-शिक्षाकोष पोर्टल के लीव मॉड्यूल का उपयोग अनिवार्य कर दिया है.

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Bettiah News: अब पश्चिम चंपारण समेत राज्य के सभी प्राथमिक, मध्य, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापक, प्रधान शिक्षक, सहायक शिक्षक, विशिष्ट शिक्षक एवं विद्यालय अध्यापकों के अवकाश आवेदन की प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन होगी. शिक्षा विभाग के विशेष सचिव धर्मेंद्र कुमार ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों एवं जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों (स्थापना) को ई-शिक्षाकोष पोर्टल के लीव मॉड्यूल के माध्यम से ही अवकाश आवेदन स्वीकार करने और उसका निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है.

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ई-शिक्षाकोष के लीव मॉड्यूल से ही होगा अवकाश आवेदन

विभाग ने स्पष्ट किया है कि ई-शिक्षाकोष पोर्टल पर अवकाश मॉड्यूल पूरी तरह क्रियाशील है. इसके बावजूद कुछ स्तरों पर ऑफलाइन या हार्ड कॉपी में आवेदन लेकर अवकाश स्वीकृत किए जाने की जानकारी मिली है. विभाग ने इसे निर्धारित प्रक्रिया और पूर्व में जारी निर्देशों का उल्लंघन माना है.

नई व्यवस्था का उद्देश्य अवकाश आवेदन की प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ाने के साथ सक्षम प्राधिकारी की जवाबदेही सुनिश्चित करना है.

4 सितंबर तक पुराने ऑफलाइन आवेदनों का होगा निष्पादन

विशेष सचिव धर्मेंद्र कुमार के निर्देश के अनुसार पूर्व में प्राप्त सभी भौतिक अथवा ऑफलाइन अवकाश आवेदनों का 4 सितंबर 2026 तक शत-प्रतिशत निष्पादन करना होगा. संबंधित अधिकारियों को लंबित आवेदनों का समय सीमा के भीतर निपटारा सुनिश्चित करने को कहा गया है.

5 सितंबर से हार्ड कॉपी पर नहीं होगी कार्रवाई

शिक्षा विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि 5 सितंबर 2026 के बाद किसी भी परिस्थिति में भौतिक या हार्ड कॉपी के आधार पर अवकाश आवेदन पर कोई कार्रवाई या निर्णय नहीं लिया जाएगा.

इसके बाद छुट्टी से संबंधित सभी आवेदन केवल ई-शिक्षाकोष पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन स्वीकार और स्वीकृत किए जाएंगे.

किन शिक्षकों पर लागू होगी व्यवस्था

ऑनलाइन अवकाश आवेदन की यह व्यवस्था प्राथमिक, मध्य, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापक, प्रधान शिक्षक, सहायक शिक्षक, विशिष्ट शिक्षक और विद्यालय अध्यापकों पर लागू होगी. हालांकि विभाग ने स्थानीय निकाय के शिक्षक-शिक्षिकाओं को इस दायरे से अलग रखा है.

निर्धारित प्रक्रिया का पालन अनिवार्य

विभाग ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों एवं जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे ई-शिक्षाकोष के लीव मॉड्यूल के माध्यम से ही अवकाश आवेदन लेने और उसका निष्पादन करने की प्रक्रिया का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें.

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