Valmikinagar: नहर की जमीन पर कब्जा पड़ा भारी, विभाग ने दिया 3 दिन का अल्टीमेटम
सांकेतिक तस्वीर
जल संसाधन विभाग ने तिरहुत मुख्य नहर की अधिग्रहीत भूमि पर अनधिकृत कब्जा करने वालों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है. अतिक्रमणकारियों को तीन दिनों के भीतर स्वयं कब्जा हटाने का अंतिम नोटिस जारी किया गया है. ऐसा न करने पर विभाग अतिक्रमण अधिनियम के तहत सख्त कार्रवाई करेगा.
Valmikinagar News: वाल्मीकिनगर. तिरहुत मुख्य नहर की अधिग्रहीत भूमि पर अनधिकृत कब्जा करने वालों के खिलाफ जल संसाधन विभाग ने सख्त कार्रवाई की तैयारी कर ली है. तिरहुत नहर अवर प्रमंडल, बगहा के अवर प्रमंडल पदाधिकारी ने 23 अगस्त को पत्रांक 166/बगहा के माध्यम से अतिक्रमणकारियों को अंतिम नोटिस जारी किया है. इसमें तीन दिनों के भीतर स्वयं अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया गया है.
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नहर की जमीन पर घर, दुकान और झोपड़ी तक का निर्माण
विभाग की ओर से जारी सूचना के अनुसार तिरहुत मुख्य नहर के वि.दु. 0 से वि.दु. 6.7 तक नहर बांध एवं अधिग्रहीत भूमि पर कई स्थानों पर अनधिकृत कब्जा किया गया है.
कब्जा करने वालों ने कई जगहों पर कच्चे-पक्के भवन, चापाकल, झोपड़ी, शौचालय, दुकान समेत अन्य संरचनाओं का निर्माण कर रखा है. विभाग ने संबंधित लोगों को निर्धारित समय सीमा के अंदर इन सभी अवैध निर्माणों को स्वयं हटाने का निर्देश दिया है.
तीन दिन में नहीं हटाया कब्जा तो होगी कार्रवाई
अंतिम नोटिस में विभाग ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि तीन दिनों के भीतर अतिक्रमण नहीं हटाने पर जल संसाधन विभाग अतिक्रमण अधिनियम के प्रावधानों के तहत कार्रवाई करेगा.
इसके तहत विभागीय स्तर से अनधिकृत कच्चे-पक्के भवन, झोपड़ी, दुकान, शौचालय, चापाकल समेत अन्य संरचनाओं को हटाया जाएगा.
अतिक्रमण हटाने में नुकसान हुआ तो जिम्मेदार होंगे कब्जाधारी
विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान होने वाले किसी भी नुकसान के लिए संबंधित अतिक्रमणकारी स्वयं जिम्मेदार होंगे.
विभाग ने कहा है कि अतिक्रमण हटाने के दौरान होने वाले नुकसान की जिम्मेदारी जल संसाधन विभाग की नहीं होगी.
अंतिम नोटिस के बाद अतिक्रमणकारियों में हड़कंप
तिरहुत मुख्य नहर की जमीन पर कब्जा जमाए लोगों के बीच अंतिम नोटिस जारी होने के बाद हड़कंप मचा हुआ है. तीन दिनों की समय सीमा मिलने के बाद अब लोगों की नजर जल संसाधन विभाग की अगली कार्रवाई पर टिकी है.
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