बगहा में 23 साल पुराने हमले के मामले में फैसला, 15 दोषी करार, जुर्माना नहीं देने पर तीन माह की सजा
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23 साल पुराने जानलेवा हमले के मामले में बगहा व्यवहार न्यायालय ने 15 अभियुक्तों को दोषी करार दिया है. अर्थदंड न देने पर तीन माह की सजा का प्रावधान है.
West Champaran News: बगहा. बगहा व्यवहार न्यायालय के जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ मानवेन्द्र मिश्रा की अदालत ने 23 साल पुराने जानलेवा हमले और मारपीट के मामले में 15 अभियुक्तों को दोषी करार दिया है. अदालत ने सभी दोषियों पर भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत अर्थदंड लगाया है. आदेश के अनुसार, अर्थदंड की राशि जमा नहीं करने पर दोषियों को तीन माह का साधारण कारावास भुगतना होगा. मामला वर्ष 2003 में चौतरवा थाना क्षेत्र में हुई गोलीबारी और मारपीट की घटना से जुड़ा है.
बगहा से घर लौटने के दौरान किया था हमला
मामला 11 अगस्त 2003 की रात करीब आठ बजे का है. चौतरवा थाना कांड संख्या 81/2003 के सूचक सुनील पति तिवारी ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी. उन्होंने आरोप लगाया था कि वह बगहा से मोटरसाइकिल से अपने घर लौट रहे थे. इसी दौरान रास्ते में घात लगाकर बैठे आरोपितों ने उन्हें घेर लिया.
प्राथमिकी के अनुसार, आरोपितों ने जान से मारने की नीयत से उन पर गोलीबारी की. इसके बाद लाठी-डंडे और बंदूक के कुंदे से मारपीट कर उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया. मौके पर ग्रामीणों के जुटने के बाद उनकी जान बच सकी थी.
सत्र न्यायालय में हुई मामले की सुनवाई
घटना के बाद चौतरवा थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी. इसके बाद मामला सत्रवाद संख्या 593/2016 के तहत सत्र न्यायालय में चला. लंबी न्यायिक प्रक्रिया के बाद जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ मानवेन्द्र मिश्रा की अदालत ने 15 अभियुक्तों को दोषी करार दिया.
अदालत ने भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत सभी दोषियों पर अर्थदंड लगाया है. अर्थदंड जमा नहीं करने की स्थिति में तीन माह के साधारण कारावास का प्रावधान किया गया है.
मंझरिया गांव के 15 अभियुक्त दोषी करार
दोषी करार दिए गए सभी अभियुक्त भैरोगंज थाना क्षेत्र के मंझरिया गांव के निवासी हैं. इनमें मिथिलेश पति तिवारी, अशोक पति तिवारी उर्फ पप्पू पति तिवारी, प्रयाग यादव, जयप्रकाश यादव, नवल किशोर मिश्रा उर्फ किशोर मिश्रा, धर्मेश यादव, लाल साहब यादव, अवधेश पति तिवारी, रिपुसुदन पति तिवारी, सुरेश यादव, बैजनाथ चौधरी, बृजेन्द्र पति तिवारी, मधु पति तिवारी, मृत्युंजय पति तिवारी उर्फ मुन्ना पति तिवारी और रमेश पति तिवारी शामिल हैं.
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