बेगूसराय(कोर्ट) : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश भानु प्रताप सिंह ने बेगूसराय जेल ब्रेक कांड के आरोपित मुफ्फिसल थाने के मोहनपुर निवासी सत्येंद्र सिंह उर्फ बुद्धन सिंह ,रामाकांत सिंह, गणपति सिंह एवं नया गांव शाहपुर निवासी रंजीत सिंह मटिहानी थाना निवासी अशोक सिंह एवं सुरेश सिंह, हरेराम राय तत्कालीन जेलर नंदकशोर रजक को सबूत के अभाव में रिहा कर दिया .अभियोजन की ओर से 15 गवाहों की गवाही करायी गयी .
बचाव की ओर से अधिवक्ता संजीत कुमार व अमित कुमार ने बहस की .सभी आरोपितों पर आरोप था कि आठ मार्च 1987 को सुबह सात बजे जेल के अंदर पिस्तौल से लैस होकर काराधीन कैदी किशोर सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी और जेल का गेट तोड़कर भाग गये. इसमें पिस्तौल जेल में बंद कैदी के पास पहले से थी जिससे गोलीबारी जेल के अंदर की गयी. इस जेल कांड में लगभग सौ काराधीन आरोपित जेल से भाग गये. जिसमें लगभग 100 के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करायी गयी. जिसके विरुद्ध न्यायालय में विचारण शुरू किया गया. जिसमें अधिकांश आरोपितों की मृत्यु हो चुकी है. सिर्फ आठ आरोपित उसमें बचे थे ,जिनको आज न्यायालय ने रिहा कर दिया .