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सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर आरोपित रिहा

बेगूसराय (कोर्ट) : सुप्रीम कोर्ट के आदेश डब्लू पी (सी) नंबर 406/13 के आलोक में न्यायिक दंडाधिकारी राहुल किशोर ने रंगदारी मांगने मामले के काराधीन आरोपित भगवानपुर थाना के मोख्तियारपुर निवासी चंदन कुमार सिंह को पर्सनल बांड पर रिहा करने का आदेश दिया. बेगूसराय की कमेटी अध्यक्ष जिला जज कृष्ण गोपाल द्विवेदी, जिलाधिकारी सीमा त्रिपाठी, […]

बेगूसराय (कोर्ट) : सुप्रीम कोर्ट के आदेश डब्लू पी (सी) नंबर 406/13 के आलोक में न्यायिक दंडाधिकारी राहुल किशोर ने रंगदारी मांगने मामले के काराधीन आरोपित भगवानपुर थाना के मोख्तियारपुर निवासी चंदन कुमार सिंह को पर्सनल बांड पर रिहा करने का आदेश दिया.

बेगूसराय की कमेटी अध्यक्ष जिला जज कृष्ण गोपाल द्विवेदी, जिलाधिकारी सीमा त्रिपाठी, सदस्य एसपी मनोज कुमार, डीएलएसए के सचिव सह सब जज प्रथम अखिलेश कुमार सिंह के द्वारा भी आरोपित को छोड़ने का आदेश न्यायिक दंडाधिकारी के पास भेजा है.
सुप्रीम कोर्ट ने साहेबपुरकमाल थाना कांड संख्या 64/07 के काराधीन आरोपित सतीश यादव और नगर थाना कांड संख्या 679/13 के काराधीन आरोपित मुनील कुमार महतो को भी छोड़ने का आदेश दिया. इस आदेश के तहत वैसे काराधीन आरोपित को छोड़ा जाता है जो प्रावधान सजा की आधी अवधि जेल में काट लिया है. इस आदेश के तहत शीघ्र ही दोनों आरोपितों को भी मुक्त किया जायेगा.

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