बेगूसराय (कोर्ट). तदर्थ न्यायाधीश दोयम भानु प्रताप सिंह ने दोहरे हत्याकांड में आरोपित शाम्हो थाने के अकबरपुर पुरारी डीह निवासी भाजपा नेता मिथिलेश सिंह, रामनंदन सिंह, कोमल सिंह, शालीग्राम सिंह, अनिल सिंह, रंजीत सिंह, मनोज सिंह, सुनील सिंह, सुधीर सिंह, रौशन सिंह, रवींद्र सिंह, रणधीर सिंह, संजीव सिंह को पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया. अभियोजन की ओर से एपीपी राजेंद्र पाठक ने तीन गवाहों की गवाही करायी, जिन्होंने घटना का समर्थन नहीं किया. बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता राजेश सिंह ने बहस की. आरोपितों पर आरोप था कि आठ मार्च, 2004 को सूचक मुकेश सिंह के भाई ललन सिंह व सिपुल सिंह की गोली मार कर हत्या कर दी थी. घटना की प्राथमिकी सूचक ने शाम्हो थाना कांड संख्या 13/04 के तहत दर्ज करायी थी.
दोहरे हत्याकांड में भाजपा नेता सहित अन्य रिहा
बेगूसराय (कोर्ट). तदर्थ न्यायाधीश दोयम भानु प्रताप सिंह ने दोहरे हत्याकांड में आरोपित शाम्हो थाने के अकबरपुर पुरारी डीह निवासी भाजपा नेता मिथिलेश सिंह, रामनंदन सिंह, कोमल सिंह, शालीग्राम सिंह, अनिल सिंह, रंजीत सिंह, मनोज सिंह, सुनील सिंह, सुधीर सिंह, रौशन सिंह, रवींद्र सिंह, रणधीर सिंह, संजीव सिंह को पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में रिहा […]
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