बेगूसराय(कोर्ट). अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सप्तम, राजकुमार ने प्राणघातक हमला मामले के आरोपित बखरी थाने के बगरस निवासी अरविंद महतो, रामनंदन महतो, शिवनंदन यादव, निरंजन शादव, अशोक यादव, दिलीप यादव को साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया. अभियोजन पक्ष की ओर से एपीपी राजेंद्र पाठक ने 10 गवाहों की गवाही करायी गयी. आरोपितों पर आरोप था कि 17 जुलाई, 2006 की रात्रि 8.30 बजे ग्रामीण सूचिका रेखा देवी के घर पर जाकर जान मारने की नीयत से रॉड से मारपीट कर गंभीर रू प से जख्मी कर दिया. घटना की प्राथमिकी सूचक ने बखरी थाना कांड संख्या 44/06 के तहत दर्ज करायी थी.
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प्राघणातक हमले के आरोपित रिहा
बेगूसराय(कोर्ट). अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सप्तम, राजकुमार ने प्राणघातक हमला मामले के आरोपित बखरी थाने के बगरस निवासी अरविंद महतो, रामनंदन महतो, शिवनंदन यादव, निरंजन शादव, अशोक यादव, दिलीप यादव को साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया. अभियोजन पक्ष की ओर से एपीपी राजेंद्र पाठक ने 10 गवाहों की गवाही करायी गयी. आरोपितों […]
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