बेगूसराय (कोर्ट). अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश चतुर्थ राम विनोद प्रसाद सिंह ने अपहरण एवं दुष्कर्म मामले के आरोपित नगर थाना मीरगंज निवासी छोटू कुमार को साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया. अभियोजन की ओर से पांच गवाहों की गवाही करायी. आरोपित पर आरोप था कि 20 सितंबर, 2013 को सात बजे सुबह में ग्रामीण सूचक की बहन रागिनी कुमारी 16 वर्ष को अपहरण कर शारीरिक संबंध बनाया. घटना की प्राथमिकी सूचक ने नगर थाना कांड संख्या-621/13 तहत दर्ज करायी है.
अपहरण दुष्कर्म का आरोपित रिहा
बेगूसराय (कोर्ट). अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश चतुर्थ राम विनोद प्रसाद सिंह ने अपहरण एवं दुष्कर्म मामले के आरोपित नगर थाना मीरगंज निवासी छोटू कुमार को साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया. अभियोजन की ओर से पांच गवाहों की गवाही करायी. आरोपित पर आरोप था कि 20 सितंबर, 2013 को सात बजे सुबह में […]
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