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बलात्कार करने का दोषी करार, छह को मिलेगी सजा

बेगूसराय (कोर्ट). बलात्कार करने के आरोपित बलिया थाने के सनहा पुरबारी टोला निवासी कामदेव झा को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश चतुर्थ राम विनोद प्रसाद सिंह ने दोषी पाया है. इस मामले की सजा छह फरवरी को सुनायी जायेगी. अभियोजन की ओर से एपीपी योगेंद्र नारायण सिंह ने पांच गवाहों की गवाही करायी. आरोपित पर […]

बेगूसराय (कोर्ट). बलात्कार करने के आरोपित बलिया थाने के सनहा पुरबारी टोला निवासी कामदेव झा को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश चतुर्थ राम विनोद प्रसाद सिंह ने दोषी पाया है. इस मामले की सजा छह फरवरी को सुनायी जायेगी. अभियोजन की ओर से एपीपी योगेंद्र नारायण सिंह ने पांच गवाहों की गवाही करायी. आरोपित पर आरोप है कि 25 दिसंबर, 2006 को 2 बजे दिन में सनहा गांव में ननिहाल आयी 15 वर्षीया युवती को डेरा पर ले जाकर बलात्कार किया. घटना की प्राथमिकी पीडि़ता के पिता ने दर्ज करायी थी. आरोपित की उम्र 75 वर्ष है. बलात्कार करने का दोषी पाते हुए न्यायालय ने उसे न्यायिक हिरासत में लेते हुए जेल भेज दिया.

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