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थानाध्यक्ष व आइओ पर मुकदमा दर्ज

अपहृता लड़की को थानाध्यक्ष न्यायालय परिसर से उठा ले गयेबेगूसराय(कोर्ट). तेघड़ा के थानाध्यक्ष अमरनाथ झा एवं अनुसंधानकर्ता गोपाल प्रसाद सिंह द्वारा तेघड़ा थाना कांड संख्या-379/14 की अपहृता सोनी कुमारी (काल्पनिक)को न्यायालय परिसर से बरामद कर अपने साथ थाना लेकर चले गये. अपहृता की ओर से मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी सुमन कुमार सिंह के यहां 164 के […]

अपहृता लड़की को थानाध्यक्ष न्यायालय परिसर से उठा ले गयेबेगूसराय(कोर्ट). तेघड़ा के थानाध्यक्ष अमरनाथ झा एवं अनुसंधानकर्ता गोपाल प्रसाद सिंह द्वारा तेघड़ा थाना कांड संख्या-379/14 की अपहृता सोनी कुमारी (काल्पनिक)को न्यायालय परिसर से बरामद कर अपने साथ थाना लेकर चले गये. अपहृता की ओर से मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी सुमन कुमार सिंह के यहां 164 के तहत बयान के लिए आवेदन सहित हाजिरी दाखिल की थी. आवेदन पर न्यायालय द्वारा अग्रिम कार्यवाही होनी बाकी थी. थानाध्यक्ष एवं अनुसंधानकर्ता अपहृता को अपने कब्जे में लेते हुए बिना जानकारी दिये चले गये. घटना के बाबत परिवादी बरौनी थाने के हाजीपुर निवासी छत्तीस सिंह ने अनुसंधानकर्ता एवं थानाध्यक्ष, तेघड़ा के विरुद्ध परिवार पत्र मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय में दाखिल किया है. थानाध्यक्ष और अनुसंधानकर्ता के विरुद्ध आरोप है कि परिवादी अपनी पतोहू के बयान 164 तहत न्यायालय में करवाने लाया था. बयान 2 बजे होना था. इससे पहले ही थानेदारों द्वारा ऐसा किया गया. अपहृता की ओर से अधिवक्ता ने बताया कि न्यायालय में हमने ऊपरी अदालत के फैसले की कॉपी लगा कर आवेदन दिया है. इसमें न्यायालय चाहे तो अपहृता का बयान 164 के तहत दर्ज कर सकता है.

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