बेगूसराय(कोर्ट) : फुलबड़िया थाना अध्यक्ष द्वारा पटना उच्च न्यायालय के आदेश सहित उत्पाद अधिनियम के विशेष न्यायालय के आदेश का पालन नहीं करने पर सख्त रुख अपनाते हुए विशेष न्यायाधीश पीयूष कमल दीक्षित ने आज अनुसंधानकर्ता को कड़ी फटकार लगायी. ज्ञात हो कि विशेष न्यायालय ने फुलबड़िया थाना कांड संख्या 3/18 में पटना उच्च न्यायालय के आदेशानुसार जब्त वाहन बी आर 34 पी/ 0893 के वाहन स्वामी नयागांव थाना के बलहपुर निवासी नीरज कुमार के पक्ष में 9 अप्रैल 2018 को जब्त वाहन को मुक्त करने का आदेश फुलबड़िया थाना को भेजा.
मगर न्यायालय के मुक्ति आदेश के बावजूद भी फुलबड़िया थाना अध्यक्ष ने जब्त वाहन को वाहन स्वामी को सुपुर्द नहीं किया. तब विशेष न्यायालय ने 1 मई 2018 को थानाध्यक्ष से शो कॉज मांगा. 10 दिन बीत जाने के बाद भी फुलबड़िया थाना अध्यक्ष द्वारा न तो शो कॉज का जवाब दिया गया और न ही जब्त वाहन को मुक्त किया गया. तब न्यायालय ने वाहन स्वामी के आवेदन पर सुनवाई के लिए आज की तारीख मुकर्रर की थी. इसी बीच इस मुकदमा के अनुसंधानकर्ता न्यायालय में सदैव उपस्थित हुए मगर अनुसंधानकर्ता ने जब्त वाहन को मुक्त नहीं करने का कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाये. जिस कारण न्यायालय ने अनुसंधानकर्ता को कड़ी फटकार लगाते हुए 24 घंटे के अंदर को न्यायालय में उपस्थित होकर शो कॉज का जवाब देने का आदेश दिया .