Bihar Teacher Recruitment: BCA डिग्री वाले भी बन सकेंगे गणित के शिक्षक, शिक्षा विभाग ने जारी की अधिसूचना
Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 09 Jun 2023 12:18 AM
Bihar Teacher Recruitment: कक्षा एक से पांच वर्ग में समकक्ष तकनीकी शिक्षा और प्राच्य भाषा विशेष की डिग्री धारकों को आवेदन करने का रास्ता खुल गया है. इस संदर्भ में जारी अधिसूचना शिक्षा विभाग के संयुक्त सचिव संजय कुमार के हस्ताक्षर से जारी की गयी है.
Bihar Teacher Recruitment: कक्षा नौवीं और 10वीं ( माध्यमिक) स्कूलों के विद्यालय अध्यापक पद के लिए शैक्षणिक योग्यता में कंप्यूटर साइंस में बीसीए को भी शामिल कर लिया गया है. शिक्षा विभाग ने इस आशय की अधिसूचना गुरुवार को जारी कर दी है. इसके अलावा अब सामान्य विषय के लिए कक्षा एक से पांचवीं तक के विद्यालय अध्यापक पद के लिए समकक्ष तकनीकी शिक्षा और प्राच्य भाषा के स्नातक डिग्री धारकों के लिए रास्ता खुल गया है. इससे पहले जारी नियमावली में यह डिग्रियां या उपाधि मान्य नहीं थीं. जानकारों के मुताबिक यह संशोधन और स्पष्टीकरण बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से विद्यालय अध्यापक पद के लिए की जा रही नियुक्त प्रक्रिया में मान्य किये जाने हैं.
गुरुवार को जारी अधिसूचना में साफ कर दिया गया है कि विद्यालय अध्यापक के लिए बनायी गयी नयी नियमावली में नौवीं व 10वीं में गणित शिक्षक की शैक्षणिक योग्यता में अभ्यर्थी को स्नातक स्तर पर गणित के साथ भौतिकी/इलेक्टॉनिक्स/कंप्यूटर साइंस/रसायन विज्ञान/सांख्यिकी विषय में कोई दो विषय स्नातक स्तर पर पठित होना चाहिए अथवा इंजीनियरिंग में स्नातक होना चाहिए, जिसमें अभ्यर्थी को गणित विषय में विशेषज्ञता होनी चाहिए. इस क्रम में गुरुवार को जारी अधिसूचना में कहा गया है कि स्नातक स्तर पर कंप्यूटर साइंस में बीसीए की योग्यता को इसमें शामिल माना जायेगा.
अधिसूचना में 11वीं और 12 वीं तक के विद्यालय अध्यापक की नियुक्ति के लिए बॉटनी और जूलॉजी को विषय के रूप भी जोड़ा गया है. इस विषय में बॉटनी/जूलोजी/लाइफ साइंस/ बायो साइंस/जेनेटिक्स/माइक्रो बायोलॉजी/बायो टेक्नोलॉजी/मॉलीक्यूलर बायोलॉजी/प्लांट फिजियोलॉजी को शामिल माना गया है. पहले की अधिसूचना में बायोलॉजी विषय को मान्य किया था.
अधिसूचना के जरिये कक्षा एक से पांचवीं तक सामान्य विषय के विद्यालय अध्यापक पद पर नियुक्ति से जुड़े एक अहम प्रावधान को विलोपित कर दिया गया है. अधिसूचना में प्रावधान के अंश जैसे समकक्ष तकनीकी शिक्षा की डिग्री तथा प्राच्य भाषा विशेष से संबंधित डिग्री सामान्य विषय विद्यालय अध्यापक (वर्ग एक से पांच ) पद पर नियुक्ति के लिए मान्य नहीं हैं. विभागीय जानकारों के मुताबिक इसे हटा दिये जाने से अब कक्षा एक से पांच वर्ग में समकक्ष तकनीकी शिक्षा और प्राच्य भाषा विशेष की डिग्री धारकों को आवेदन करने का रास्ता खुल गया है. इस संदर्भ में जारी अधिसूचना शिक्षा विभाग के संयुक्त सचिव संजय कुमार के हस्ताक्षर से जारी की गयी है.
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