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धमकी देकर रंगदारी मांगने के दोनों आरोपियों को भेजा गया जेल

Updated at : 08 Dec 2024 9:15 PM (IST)
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धमकी देकर रंगदारी मांगने के दोनों आरोपियों को भेजा गया जेल

धमकी देकर रंगदारी मांगने के दोनों आरोपियों को भेजा गया जेल

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कांड में संलिप्त गिरोह के अन्य सदस्यों की गिरफ्तारी को लेकर छापेमारी जारी कटोरिया. सुईया थाना क्षेत्र के पेशराहा गांव निवासी ऑटो चालक मो आलम को जान से मारने की धमकी देकर दस लाख की रंगदारी मांगने के आरोप में गिरफ़्तार दोनों आरोपियों को पुलिस ने पूछताछ के बाद रविवार को बांका जेल भेज दिया. जिसमें आनंदपुर थाना क्षेत्र के गोरीअम्बा गांव निवासी रोहित रमानी का पुत्र विक्की कुमार व सुईया थाना क्षेत्र के पेशराहा गांव निवासी पिंकु यादव का पुत्र चंदन यादव शामिल हैं. विदित हो कि पेशराहा गांव निवासी मो रफिक मियां का पुत्र सह ऑटो मालिक मो आलम ने गत 3 दिसंबर 2024 को सुईया थाना में कांड संख्या 121-24 के तहत धारा 308(4), 351(3), 351(4) व 352 बीएनएस के तहत प्राथमिकी दर्ज करायी है. जिसमें मोबाइल पर धमकी देकर दस लाख रूपये की रंगदारी मांगने का आरोप लगाया गया है. सुईया थाना व टेक्निकल सेल बांका की टीम द्वारा गहन अनुसंधान के उपरांत रंगदारी कांड का उदभेदन करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता पायी. पुलिस टीम ने धमकी देने में प्रयुक्त तीन मोबाइल व रेकी करने में उपयोग में लायी एक बाइक की भी बरामदगी की है. इस कांड में संलिप्त अन्य आरोपियों की पहचान एवं गिरफ्तारी को लेकर लगातार छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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