बांका : एडीजे-2 रामलाल शर्मा की अदालत में विवाहिता की हत्या के मामले में विचारण के बाद शुक्रवार को आरोपित पति को दस वर्ष सश्रम करावास के साथ 50 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई गयी. अर्थदंड की राशि जमा नही करने पर तीन माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी.
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पत्नी की हत्या के मामले में पति को दस वर्ष का सश्रम करावास
बांका : एडीजे-2 रामलाल शर्मा की अदालत में विवाहिता की हत्या के मामले में विचारण के बाद शुक्रवार को आरोपित पति को दस वर्ष सश्रम करावास के साथ 50 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई गयी. अर्थदंड की राशि जमा नही करने पर तीन माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. कोर्ट ने यह सजा बेलहर थाना क्षेत्र […]
कोर्ट ने यह सजा बेलहर थाना क्षेत्र के काशीडीह गांव निवासी अजय मंडल उर्फ चुरो मंडल को सुनाई है. कोर्ट में अभियोजन पक्ष की ओर से पीपी हीरालाल सिंह व बचाव पक्ष की ओर अधिवक्ता संजय कुमार सिंह ने बहस में हिस्सा लिया.
क्या था मामला
विगत 20 अप्रैल 2016 को बेलहर थाना क्षेत्र के गादीबारौ गांव के राजेंद्र राय ने दहेज की मांग को लेकर पुत्री को जलाकर मार देने का आरोप दामाद अजय मंडल सहित ससुराल पक्षों के उपर लगाते हुये प्राथमिकी दर्ज करायी थी. कहा था पुत्री गुंजन देवी की शादी अजय मंडल के साथ हुई थी. शादी के एक साल बाद दामाद व पुत्री के ससुराल वालों ने दहेज के रुप में 50 हजार मांग करने लगा. इसको लेकर कई बार पुत्री को प्रताड़ित करते थे. मांग पूरी नहीं होने पर ससुराल वालों ने पुत्री को घर से निकाल दिया.
दोनों पक्षों के बीच पंचायत भी हुई. जिसके बाद पुत्री अपने ससुराल काशीडीह में रहने लगी. इसी बीच 19 अप्रैल 2016 की रात्रि को दहेजलोभियों ने पुत्री को जलाकर मार डाला. घटना की सूचना पर काशीडीह आये और पुत्री की खोजबीन की गयी, लेकिन पुत्री का कुछ भी अता-पता नही चल पाया. घटना के बाद से ससुराल पक्ष के सभी लोग घर छोड़कर भाग गये थे.
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