हत्या मामले में अभियुक्त को आजीवन कारावास
Updated at : 12 Sep 2018 6:13 AM (IST)
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1994 में जलधर मिश्र ने पटवन विवाद में परशुराम मिश्रा की कर दी थी हत्या बांका : फास्ट ट्रैक न्यायाधीश केके महता की अदालत में मंगलवार को हत्याकांड के एक मामले में विचारण के बाद दोषी पाते हुए एक अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनायी गयी. कोर्ट परिसर से मिली जानकारी के अनुसार कोर्ट […]
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1994 में जलधर मिश्र ने पटवन विवाद में परशुराम मिश्रा की कर दी थी हत्या
बांका : फास्ट ट्रैक न्यायाधीश केके महता की अदालत में मंगलवार को हत्याकांड के एक मामले में विचारण के बाद दोषी पाते हुए एक अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनायी गयी. कोर्ट परिसर से मिली जानकारी के अनुसार कोर्ट ने यह सजा बेलहर थाना क्षेत्र के तरी मंझगाय निवासी जलधर मिश्र को सुनायी है. मामले के अनुसार वर्ष 1994 में पटवन विवाद को लेकर अभियुक्त ने गांव के ही परशुराम मिश्रा की हत्या पीट-पीट कर दी गयी थी. जिस मामले में मृतक परिजनों ने स्थानीय थाना में अभियुक्त के उपर हत्या की प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी. उधर कोर्ट में अभियोजन पक्ष की ओर से एपीपी पंकज कुमार यादव व बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता संजय तिवारी ने बहस में हिस्सा लिया.
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