शादी विवाह में सेवा प्रदाताओं को सेवा से पहले प्राप्त करना होगा वर-वधू का आयु

Published at :31 Mar 2018 5:47 AM (IST)
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शादी विवाह में सेवा प्रदाताओं को सेवा से पहले प्राप्त करना होगा वर-वधू का आयु

प्रमाण पत्र बांका : अगर आपके घर शहनाई बजने वाली है और आप कार्ड छपवाने के लिए प्रिटिंग प्रेस निकल रहे हैं, तो थोड़ा ठहर जाइये. दरअसल, कार्ड छपवाने में मेटर,राशि के साथ वर-वधू का आयु प्रमाण पत्र साथ ले जाना जरूरी है. जी हां, समाज कल्याण विभाग अंतर्गत महिला विकास निगम ने नयी नियमावली […]

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प्रमाण पत्र

बांका : अगर आपके घर शहनाई बजने वाली है और आप कार्ड छपवाने के लिए प्रिटिंग प्रेस निकल रहे हैं, तो थोड़ा ठहर जाइये. दरअसल, कार्ड छपवाने में मेटर,राशि के साथ वर-वधू का आयु प्रमाण पत्र साथ ले जाना जरूरी है. जी हां, समाज कल्याण विभाग अंतर्गत महिला विकास निगम ने नयी नियमावली के तहत शादी का कार्ड छापने से पहले प्रिटिंग प्रेस को वर-वधू का आयु प्रमाण पत्र लेना जरूरी कर दिया है. आयु प्रमाण पत्र के लिए आधार कार्ड, राशन कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र में से एक देना होगा.
केवल शादी कार्ड ही नहीं बल्कि विवाह भवन, मंदिर, होटल आदि की बुकिंग से पहले वर-वधू का आयु प्रमाण पत्र अति आवश्यक कर दिया गया है. जबकि डेकोरेशन सेवा देने वाले संस्थान को भी वर-वधू से संबंधित आयु प्रमाण पत्र लेना सुनिश्चित करना होगा. राज्य ने इस संबंध में पत्र जारी कर जिले में इस नियमावली को सही ढंग से क्रियान्वित करने का निर्देश दिया है. दरअसल, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आह्वान पर दहेज प्रथा व बाल विवाह उन्मूलन के लिए तेज गति से जन-जागरूकता का अभियान चल रहा है.
विभाग ने इस नियमावली को जारी करने के साथ ही कुछ तर्क भी दिए हैं. दरअसल, राष्ट्रीय पारिवारिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण के आंकड़ों के मुताबिक 26 फीसदी से अधिक बालिकाओं की शादी 18 वर्ष से कम उम्र में कर दी जा रही है. बाल-विवाह प्रथा को रोकने के लिए हर स्तर पर तैयारी जरुरी है. लिहाजा, होटल, शादी कार्ड सहित अन्य सेवा प्रदाताओं को अपनी सेवा देने से पहले यह जानना होगा कि वर-वधू की शादी सही उम्र पर हो रही है या नहीं, इसके लिए आयु प्रमाण पत्र लेना जरूरी है.
18 वर्ष से कम उम्र की लड़की व 21 से कम उम्र के लड़के की शादी में भागीदारी है गैर कानूनी
पंचायत व अनुमंडल स्तर पर टास्क फोर्स का गठन किया गया है. जिसमें शादी करने वाले वर-वधू को उम्र सत्यापन के लिए घोषणा पत्र देना होता है. वहीं अब शादी -विवाह में सेवा प्रदाताओं के लिए भी कुछ नियम बनाये गये हैं. इस संबंध में विभाग से आदेश प्राप्त हुआ जिसपर कार्रवाई शुरू कर दी गयी है.
पूनम कुमारी, एसडीओ सह डीपीओ आइसीडीएस, बांका
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