औरंगाबाद डीएम ने की जनशिकायतों की सुनवाई, एनटीपीसी भूमि, अतिक्रमण और जमाबंदी समेत कई मामलों में दिए अहम निर्देश

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सुनवाई करती जिलाधिकारी

Aurangabad Public Grievance Hearing : औरंगाबाद की जिलाधिकारी अभिलाषा शर्मा ने बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत जनशिकायतों की सुनवाई की. उन्होंने भूमि विवाद, अतिक्रमण, फर्जी केवाला, और पंचायत भवन निर्माण जैसे विभिन्न मामलों पर संबंधित विभागों को समयबद्ध और निष्पक्ष कार्रवाई के निर्देश दिए.

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Aurangabad Public Grievance Hearing : औरंगाबाद की जिलाधिकारी अभिलाषा शर्मा ने बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत विभिन्न जनशिकायतों की सुनवाई की. उन्होंने संबंधित विभागों को सभी मामलों का निष्पक्ष, गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया.

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समाहरणालय में हुई द्वितीय अपीलीय प्राधिकार की सुनवाई

समाहरणालय स्थित कार्यालय प्रकोष्ठ में बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत निर्धारित कॉज लिस्ट के अनुसार द्वितीय अपीलीय प्राधिकार की सुनवाई आयोजित की गई. जिलाधिकारी अभिलाषा शर्मा ने परिवादियों की शिकायतों को विस्तार से सुना और संबंधित विभागों की ओर से प्रस्तुत प्रतिवेदनों का परीक्षण किया.

भूमि विवाद से लेकर अतिक्रमण तक कई मामलों पर हुई सुनवाई

सुनवाई के दौरान वर्ष 2012 में एनटीपीसी के लिए भूमि अधिग्रहण से जुड़े मामले, निजी भूमि से बिजली पोल एवं तार हटाने, फर्जी केवाला के आधार पर सरकारी भूमि पर निर्माण, दाखिल-खारिज, जमाबंदी में कथित छेड़छाड़, निजी भूमि एवं सड़क से अतिक्रमण हटाने, पंचायत सरकार भवन निर्माण, पुनर्वास एवं आर्थिक सहायता सहित विभिन्न मामलों पर विचार किया गया.

इन प्रमुख शिकायतों पर लिया गया संज्ञान

बैठक में अशोक यादव के भूमि अधिग्रहण मामले, नवीन कुमार की निजी भूमि से विद्युत पोल हटाने की अपील, सुनील कुमार केसरी की सरकारी भूमि पर कथित अवैध निर्माण संबंधी शिकायत, कमलेश सिंह की अंचल अधिकारी से जुड़ी शिकायत, विकेश कुमार सिंह की अधूरे पंचायत सरकार भवन निर्माण को पूरा कराने की मांग, मुकेश कुमार सिंह के दाखिल-खारिज, मुखदेव सिंह की जमाबंदी से संबंधित शिकायत, रामदयालु सिंह एवं अन्य ग्रामीणों की अतिक्रमण हटाने की अपील तथा रामदुलारी देवी की पुनर्वास एवं आर्थिक सहायता से जुड़ी अपील पर सुनवाई की गई.

समयबद्ध और निष्पक्ष कार्रवाई के दिए निर्देश

जिलाधिकारी ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि प्रत्येक शिकायत की तथ्यात्मक और निष्पक्ष जांच कर नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जाए. उन्होंने कहा कि सभी मामलों का गुणवत्तापूर्ण और निर्धारित समय-सीमा के भीतर निष्पादन किया जाए, ताकि आम लोगों को त्वरित राहत मिल सके.

डीएम ने बताया लोक शिकायत कानून का उद्देश्य

जिलाधिकारी अभिलाषा शर्मा ने कहा कि बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम का उद्देश्य नागरिकों की शिकायतों का पारदर्शी, प्रभावी और समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करना है. उन्होंने अधिकारियों से शिकायत निवारण प्रणाली के प्रति लोगों का विश्वास मजबूत करने के लिए जिम्मेदारी के साथ कार्य करने को कहा.

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