सिगरेट के छल्लों में धुआं हुआ कोटपा
Published by :Prabhat Khabar Digital Desk
Published at :09 May 2019 7:46 AM (IST)
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औरंगाबाद/मदनपुर : प्रदेश में सिगरेट एवं तंबाकू उत्पाद अधिनियम 2003 (कोटपा) सिस्टम की सुस्ती के चलते हवा में है .आलम यह है कि स्कूलों के 50 गज की परिधि में सिगरेट व तंबाकू उत्पादों की न सिर्फ खुलेआम बिक्री हो रही है ,बल्कि सार्वजनिक स्थानों पर भी धड़ल्ले से धुएं के छल्ले उड़ाये जा रहे […]
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औरंगाबाद/मदनपुर : प्रदेश में सिगरेट एवं तंबाकू उत्पाद अधिनियम 2003 (कोटपा) सिस्टम की सुस्ती के चलते हवा में है .आलम यह है कि स्कूलों के 50 गज की परिधि में सिगरेट व तंबाकू उत्पादों की न सिर्फ खुलेआम बिक्री हो रही है ,बल्कि सार्वजनिक स्थानों पर भी धड़ल्ले से धुएं के छल्ले उड़ाये जा रहे हैं .
बावजूद इसके क्षेत्र में तंबाकू उत्पादों की बिक्री धड़ल्ले से हो रही है. कानून भले ही तमाम हो लेकिन जब सिस्टम ही नींद में है तो कानून का फाइलों में सिमट जाना स्वाभाविक है. वर्ष 2003 से प्रदेश में भी कोटपा कानून लागू है. हालत यह है कि क्षेत्र में कोटपा के तहत बनाये गये प्रावधानों की खुल कर धज्जियां उड़ायी जा रही है.
प्रखंड क्षेत्र में इक्का-दुक्का स्थानों को छोड़ कहीं भी सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान निषेध के बोर्ड नहीं लगे हुए हैं और यही स्थिति शिक्षण संस्थानों के आसपास एवं अन्य सभी प्रतिबंधित जगहों पर खुलेआम धूम्रपान कर कोटपा अधिनियम का उल्लंघन किया जा रहा है.
अनुग्रह उच्च माध्यमिक विद्यालय सहित अन्य क्षेत्रों के कामोंवेश अधिकांश शैक्षणिक संस्थानों के आसपास की दुकानों में सिगरेट तंबाकू का बिक्री धड़ल्ले से जारी है,लेकिन देखने वाला कोई नहीं है.
ये हैं प्रतिबंधित स्थल
कोटपा अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत सार्वजनिक स्थल जैसे होटल, रेस्टोरेंट, शैक्षणिक संस्थान समस्त निजी एवं सरकारी कार्यालयों पर धूम्रपान करना प्रतिबंध है. इस अधिनियम के तहत सभी सार्वजनिक स्थलों के प्रभारियों की ओर से धूम्रपान निषेध क्षेत्र वाले बोर्ड लगाना अनिवार्य है.
कोई व्यक्ति सार्वजनिक स्थलों पर बीड़ी, सिगरेट, गुटखा खाता हुआ या बेचते पकड़ा जाता है तो जुर्माना वसूलने का प्रावधान है. इसके अलावा तंबाकू विक्रेताओं की ओर से 18 साल से कम उम्र वाले व्यक्ति को तंबाकू उत्पाद बेचना अपराध है. इसका उल्लंघन करने पर जुर्माना वसूलने का प्रावधान है.
क्या कहते हैं प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी
कोटपा अधिनियम के पालन की भरपूर कोशिश की जा रही है. इसके लिए विश्व तंबाकू दिवस पर प्रखंड के प्रत्येक जगह पर सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू ,गुटखा आदि से होने वाली बीमारियों को जानकारी दी जाती है और लोगों को जागरूक भी किया जाता है.
डॉ सत्यनरायन प्रसाद, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी मदनपुर
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