छेड़खानी के मामले में दोषी को तीन वर्षों की कारावास

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17 वर्षीया किशोरी के साथ दोषी ने की थी छेड़खानी

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आरा. 17 वर्षीया किशोरी के साथ छेड़खानी करने के एक मामले में पॉक्सो के विशेष न्यायाधीश सह षष्टम एडीजे आशुतोष कुमार उपाध्याय ने सोमवार को कोईलवर क्षेत्र के दोषी मनेजर यादव को तीन वर्षों की कठोर कारावास एवं 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी. अभियोजन की ओर से पॉक्सो के विशेष लोक अभियोजक सरोज कुमारी ने बहस की थी. उन्होंने बताया कि कोईलवर थाने में एक प्राथमिकी दर्ज करायी थी, जिसमें कहा गया था कि पांच मई 2023 को 17 वर्षीया किशोरी रात में अपने घर के कमरे में थी. रात्रि में उक्त दोषी घर में घुसकर पीड़िता के साथ छेड़खानी की. पीड़िता के हल्ला करने पर लोग जुटकर दोषी को पकड़ लिये. अभियोजन की ओर से 5 गवाहों की गवाही कोर्ट में हुई थी. सजा के बिंदु पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने 8 पॉक्सो व भादवि की धारा 354 (बी) के तहत दोषी पाते हुए आरोपी को उक्त सजा सुनाई.

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