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दहेज हत्या के मामले में दोषी पति को दस वर्ष की सश्रम कारावास

Updated at : 04 Jan 2025 10:17 PM (IST)
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दहेज हत्या के मामले में दोषी पति को दस वर्ष की सश्रम कारावास

दहेज हत्या के एक मामले में एडीजे -13 आदित्य सुमन ने शनिवार को आरोपित पति को दस वर्ष का सश्रम कारावास एवं 10 हजार रुपया अर्थदंड की सजा सुनायी.

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आरा.

दहेज हत्या के एक मामले में एडीजे -13 आदित्य सुमन ने शनिवार को आरोपित पति को दस वर्ष का सश्रम कारावास एवं 10 हजार रुपया अर्थदंड की सजा सुनायी. अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक नागेंद्र प्रसाद सिंह ने बहस किया था. अपर लोक अभियोजक श्री सिंह ने बताया कि रोहतास जिला के सूर्यपुरा थानांतर्गत नोनार गांव निवासी निरोज यादव ने अपनी बहन पूनम कुमारी की शादी पीरो थानांतर्गत लहराबाद गांव निवासी पंकज यादव उर्फ पंकज कुमार पिता शिवनारायण सिंह के साथ वर्ष 2015 में किया था. दहेज में बुलेट मोटरसाइकिल नहीं मिलने पर पति समेत उसके ससुराल वाले पूनम कुमारी को प्रताड़ित करते थे. 28 फरवरी 2022 को उसकी हत्या कर दिया गया. घटना को लेकर थाना में नामजद प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी. अभियोजन की ओर से कोर्ट में पांच गवाहों की गवाही हुई थी. सजा के बिंदु पर सुनवाई के बाद एडीजे-13 श्री सुमन ने दोषी पाते हुए आरोपित पंकज यादव को भादवि की धारा 304/34 के तहत दस वर्ष की सश्रम कारावास तथा 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी.

दुष्कर्मी को 20 वर्ष की सश्रम कारावास : आरा.

13 वर्षीय एक लड़की के साथ रेप करने के एक मामले में पॉस्को के विशेष न्यायाधीश सह एडीजे षष्टम अरविंद कुमार सिंह ने शनिवार को बिहिया थाना क्षेत्र के आरोपी तूफानी यादव को 20 वर्ष का कठोर कारावास एवं कुल 40 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी. अभियोजन की ओर से पॉस्को के विशेष लोक अभियोजक सरोज कुमारी ने बहस की थी. उन्होंने बताया कि पांच अक्तूबर 2023 को बिहियां क्षेत्र की पीड़िता बिहियां स्थित एक कोचिंग से शाम में पढ़कर घर जा रही थी. इसी दौरान उसे बगीचा में ले जाकर पीड़िता के साथ रेप किया गया. घटना को लेकर बिहियां थाना में नामजद प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी. अभियोजन की ओर से कोर्ट में आठ गवाहों की गवाही हुई थी. सजा के बिंदु पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने दोषी पाते हुए आरोपी तूफानी यादव को भादवि की धारा 376 (3) के तहत 20 वर्ष का कठोर कारावास तथा पॉस्को की धारा 4 (2) के तहत 20 वर्ष का कठोर कारावास एवं 40 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी. सभी सजाये साथ-साथ चलेगी.

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