निर्धारित समय पर सेवा नहीं देने के मामले में सीओ को भरना पड़ेगा जुर्माना
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अररिया सीओ को देना होगा पांच हजार जुर्माना
निर्धारित समय पर सेवा नहीं देने के मामले में सीओ को भरना पड़ेगा जुर्माना अररिया : दाखिल खारिज के एक मामले का समय पर निष्पादन नहीं करने के कारण अररिया सीओ को पांच हजार रुपये का जुर्माना भरना पड़ेगा. सीओ पर यह जुर्माना बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के तहत लगाया […]
अररिया : दाखिल खारिज के एक मामले का समय पर निष्पादन नहीं करने के कारण अररिया सीओ को पांच हजार रुपये का जुर्माना भरना पड़ेगा. सीओ पर यह जुर्माना बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के तहत लगाया गया है. मालूम हो कि अररिया आरएस वार्ड संख्या दो निवासी विजय कुमार मंडल पिता स्वर्गीय प्रतापचंद मंडल ने दाखिल खारिज का निष्पादन समय सीमा के भीतर नहीं करने के कारण प्रथम अपीलीय प्राधिकार सह न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्ता के यहां मामला दायर कराया था. इसके बाद सुनवाई के निर्धारित तिथि को लेकर सीओ को सूचना जारी की गयी. निबंधित डाक व अनुसेवकों द्वारा उन्हें सूचना भेजे जाने के बाद भी सुनवाई की एक भी तारीख में लोक सेवक सीओ अररिया अबुल हसन उपस्थित नहीं हो सके.
इसके बाद एक पक्षीय सुनवाई की गयी. इसमें अपीलकर्ता को समय सीमा के भीतर सेवा उपलब्ध नहीं कराये जाने की बात सामने आने पर सीओ को जुर्माना भरने का आदेश जारी किया गया है. न्यायालय भूमि उप समाहर्ता के जारी आदेश के मुताबिक सीओ अररिया अबुल हसन से जुर्माना की रकम उनके वेतन मद से वसूल किये जाने की बात कही गयी है.
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