दवा विक्रेता संघ की बैठक में नोडल अधिकारी ने दिया निर्देश
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कोरेक्स बेची, तो रखना होगा ब्योरा
दवा विक्रेता संघ की बैठक में नोडल अधिकारी ने दिया निर्देश अररिया : नये नियमों के अनुसार दवा दुकानदारों के लिए अब फेंसीडिल व कोरेक्स सहित अन्य कोडीन युक्त दवाओं की बिक्री आसान नहीं होगी. ऐसी दवा न केवल डाक्टरी पर्ची पर ही बेची जा सकेगी, बल्कि परची की फोटो कॉपी रखना अनिवार्य होगा. यह […]
अररिया : नये नियमों के अनुसार दवा दुकानदारों के लिए अब फेंसीडिल व कोरेक्स सहित अन्य कोडीन युक्त दवाओं की बिक्री आसान नहीं होगी. ऐसी दवा न केवल डाक्टरी पर्ची पर ही बेची जा सकेगी, बल्कि परची की फोटो कॉपी रखना अनिवार्य होगा. यह व्यवस्था शुक्रवार से लागू होगी. दवा विक्रेता संघ को ऐसा निर्देश गुरुवार को हुई बैठक में दी गयी.
डीआरडीए सभा भवन में हुई बैठक में दिये गये निर्देशों की जानकारी देते हुए जिला केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष सैयद उजेर अहमद ने बताया कि नये नियम के तहत कोडीन युक्त दवा केवल डाक्टर की परची पर ही बेची जा सकेंगी. यही नहीं ग्राहक के नुस्खे पर लिखी उस दवा के सामने डेलिवर्ड का मुहर भी लगाना होगा, ताकि उस परची पर किसी अन्य दुकान से इस दवा की अतिरिक्त मात्रा न खरीदी जा सके.
बैठक में जीविका के प्रतिनिधियों को ताड़ी व्यवसाय से जुड़े लोगों की सूची बनाने के लिए सर्वे करने का भी निर्देश दिया गया, ताकि उन्हें नीरा व ताड़ी के रस से गुड़ बनाने का प्रशिक्षण दिया जा सके.
बैठक में नोडल पदाधिकारी पीके झा, औषधि निरीक्षक शिवशंकर, उत्पाद अधीक्षक लाला अजय कुमार सुमन के अलावा दवा विक्रेता संघ के शांति लाल जैन, अमरनाथ कुमार व शब्बीरूल हक व अन्य पदाधिकारी भी मौजूद थे.
दवा विक्रेता संघ को दी गयी निर्देश की जानकारी
कोडीन फॉस्फेट युक्त दवाओं को सरकार ने मादक द्रव की श्रेणी में ला दिया है. अब उत्पाद एक्ट लागू होगा. बैठक में इसके कारोबार को लेकर सरकारी निर्देशों की जानकारी दवा विक्रेता संघ को दी गयी. बिना डाक्टरी पर्ची के दवा बेचे जाने पर दोषी विक्रता को जेल की हवा खानी पड़ेगी. वहीं जीविका के प्रतिनिधियों को ताड़ी व्यवसाय से जुड़े लोगों के सर्वे करने का निर्देश दिया गया.
प्रभात कुमार झा, नोडल पदाधिकारी
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