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हत्या मामले में नौ को उम्र कैद की सजा

तदर्थ न्यायाधीश चतुर्थ ने सुनायी सजा रानीगंज के कुपाड़ी गांव में हुई थी हत्याप्रतिनिधि, अररिया25 वर्ष पुराने हत्या के मामले में तदर्थ न्यायाधीश चतुर्थ के न्यायालय ने नौ आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनायी है. सत्र वाद संख्या 413/93 में न्यायाधीश डीएन यादव ने सुनवाई के बाद सजा सुनायी. सभी नौ आरोपियों को उम्र […]

तदर्थ न्यायाधीश चतुर्थ ने सुनायी सजा रानीगंज के कुपाड़ी गांव में हुई थी हत्याप्रतिनिधि, अररिया25 वर्ष पुराने हत्या के मामले में तदर्थ न्यायाधीश चतुर्थ के न्यायालय ने नौ आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनायी है. सत्र वाद संख्या 413/93 में न्यायाधीश डीएन यादव ने सुनवाई के बाद सजा सुनायी. सभी नौ आरोपियों को उम्र कैद की सजा के साथ-साथ दस-दस हजार रुपये का जुर्माना भी किया गया है. जुर्माना नहीं देने पर दो वर्ष अतिरिक्त कारावास की सजा भी भुगतनी होगी. इनको मिली सजान्यायाधीश ने कुपाड़ी गांव के कमल यादव, भोला यादव, छुतहरू यादव, चुल्हाई यादव, शिवनारायण यादव, उमेश यादव, परमेश्वर यादव, राजू यादव, सियाराम यादव को सजा सुनायी है. वहीं एक आरोपी बौकू साह की मौत ट्रायल के दौरान ही हो गयी थी. 25 नवंबर 1991 को हुई थी हत्याघटना के दिन 25 नवंबर 1991 को कुपाड़ी गांव के सिंहेश्वर यादव गीतवास गये थे. लौटते समय गीतवास नहर के समीप सभी आरोपियों ने सिंहेश्वर यादव के पेट में धारदार हथियार घोंप दिया था व उसका गुप्तांग भी काट दिया था. इससे उसकी मौत हो गयी थी. हत्या के बादशव को गीतवास नहर में फेंक दिया था. मामले में 18 गवाहों की गवाही ली गयी थी. सबों ने इस घटना को सत्य बताया था. इस वाद में सरकार की ओर से लोक अभियोजक महेश्वर शर्मा ने अभियुक्तों को फांसी की सजा देने की गुहार लगायी थी ताकि समाज में इस तरह की हिंसा को रोका जा सके. लोक अभियोजक के साथ एपीपी कृपानंद मंडल ने भी सरकार की ओर से बहस की थी. वहीं डिफेंस की तरफ से कृष्णमोहन सिंह व नरेंद्र कुमार झा ने बहस की.

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