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देना होगा साढ़े पांच लाख

* गलत इलाज को लेकर चिकित्सक पर लगा जुर्माना अररिया : गलत इलाज कर नि:शक्त बना देने को लेकर नगर परिषद के वार्ड संख्या 19 निवासी तफसीर अहमद उर्फ चुन्नु ने शम्स अस्पताल के संचालक डॉ नेहाद आलम शम्सव चिकित्सक डॉ वीएन श्रीवास्तव के विरुद्ध जिला उपभोक्ता फोरम में परिवाद संख्या 48/10 दायर किया था. […]

* गलत इलाज को लेकर चिकित्सक पर लगा जुर्माना

अररिया : गलत इलाज कर नि:शक्त बना देने को लेकर नगर परिषद के वार्ड संख्या 19 निवासी तफसीर अहमद उर्फ चुन्नु ने शम्स अस्पताल के संचालक डॉ नेहाद आलम शम्स चिकित्सक डॉ वीएन श्रीवास्तव के विरुद्ध जिला उपभोक्ता फोरम में परिवाद संख्या 48/10 दायर किया था.

इस मामले में फोरम ने 16 अगस्त 2013 को पांच लाख 52 हजार रुपये पीड़ित को भुगतान करने का आदेश दिया है. यह भुगतान दो माह के अंदर किया जाना है. जानकारी अनुसार शहर के आजाद नगर निवासी वसीम के पुत्र तफसीर अहमद उर्फ चुन्नु का दायां हाथ पांच अगस्त 2007 को शीशे से बुरी तरह से कट गया था. प्राथमिक उपचार के बाद डॉ एसआर झा ने पीड़ित को पटना रेफर कर दिया. इस बीच शहर के शम्स अस्पताल के संचालक डॉ नेहाद आलम शम्स ने पीड़ित को आश्वस्त किया कि यहीं इलाज कर देंगे. मुंबई से चिकित्सक आते हैं.

शम्स अस्पताल में कार्यरत चिकित्सक डॉ वीएन श्रीवास्तव डॉ नेहाद आलम शम्स ने ऑपरेशन किया. पर कटा हुआ नस नहीं जोड़ पाये. यह सिलसिला पांच माह तक चला. लेकिन हाथ सही नहीं हुआ. बाद में सिलीगुड़ी, पटना जाकर न्यूरो सजर्न कोदिखाया. फिर एम्स दिल्ली में चिकित्सकों को दिखाया.

जहां चिकित्सकों ने कटा हुआ नस सूख जाने की जानकारी दी. इससे पीड़ित का दायां हाथ बेकार हो गया. इसी मामले को लेकर पीड़ित ने उपभोक्ता फोरम में वाद दायर किया, जिसमें फोरम ने पांच लाख रुपये बतौर मुआवजा देने, 50 हजार रुपये इलाज खर्च दो हजार मुकदमा खर्च कुल पांच लाख 52 हजार रुपये का भुगतान का निर्णय दिया.

* बोले चिकित्सक

इधर शम्स अस्पताल के संचालक डॉ नेहाद आलम शम्स ने कहा कि फोरम के निर्णय के आलोक के सक्षम न्यायालय में अपील करेंगे.

अस्पताल संचालक होने के नाते उन्होंने खुद को बेकसूर बताया और कहा इलाज तो चिकित्सक ने किया था. दूसरी ओर पीड़ित ने इसे न्याय की जीत करार दी.

* जिला उपभोक्ता फोरम ने दिया निर्णय

* पीड़ित का दायां हाथ हो गया है बेकार

* पांच अगस्त 2007 को किया था परिवाद दायर

* अस्पताल प्रबंधक ने कहा जायेंगे सक्षम न्यायालय

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