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हत्या के सात आरोपियों को 10-10 साल की सजा

अररिया : हत्या का मामला प्रमाणित होने पर एडीजे द्वितीय राकेश कुमार मिश्रा ने रामपुर मोहनपुर निवासी सात आरोपियों के विरुद्ध दस-दस साल के कारावास की सजा सुनायी है. यह आदेश एसटी नंबर 495/15 में सुनाया गया है, जिन हत्यारोपियों को सजा सुनायी गयी है, उनमें 22 वर्षीय कमरूल, 70 वर्षीय ताजुद्दीन, 60 वर्षीय सलाउद्दीन, […]

अररिया : हत्या का मामला प्रमाणित होने पर एडीजे द्वितीय राकेश कुमार मिश्रा ने रामपुर मोहनपुर निवासी सात आरोपियों के विरुद्ध दस-दस साल के कारावास की सजा सुनायी है. यह आदेश एसटी नंबर 495/15 में सुनाया गया है, जिन हत्यारोपियों को सजा सुनायी गयी है, उनमें 22 वर्षीय कमरूल, 70 वर्षीय ताजुद्दीन, 60 वर्षीय सलाउद्दीन, 65 वर्षीय सज्जादउद्दीन, 65 वर्षीय साकिर, 30 वर्षीय मो ताइफ व 26 वर्षीय जाकिर शामिल हैं. सभी आरोपियों को 20-20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है.

अर्थदंड की राशि नहीं देने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी. जानकारी के अनुसार घटना 24 जून 2015 की है. कांड की सूचिका बीवी दौलती व उसके पति मो सेराज का पड़ोसी के साथ वाद विवाद हो गया. इस दौरान आरोपियों ने सूचिका के पति को पीट-पीट कर अधमरा कर दिया. घायल मो सेराज की मौत इलाज के लिए सदर अस्पताल लाते समय रास्ते में हो गयी. इस मामले को लेकर बीवी दौलती ने अररिया बैरगाछी ओपी में कांड संख्या 301/15 दर्ज कराया. इस मामले में चली सुनवाई के दौरान साक्ष्य प्रमाणित होने पर न्यायाधीश ने सजा सुनायी. अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक संजय कुमार मिश्रा ने मौत की सजा देने का अनुरोध न्यायालय से किया था.

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