अररिया : व्यवहार न्यायालय के प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह पोस्को एक्ट के स्पेशल न्यायाधीश रामाकांत यादव ने स्पीडी ट्रायल के तहत दो साल पूर्व हुए नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म करने की घटना प्रमाणित होने पर पकड़ाये गये एक अभियुक्त देव नारायण उर्फ भुल्ला यादव को उम्रकैद की सजा सुनायी है. पुलिस ने इन्हें 23 सितंबर 2015 को ही गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया था. आरोपी देव नारायण उर्फ भुल्ला यादव के विरुद्ध
धारा 376 में आजीवन कारावास की सजा व 50 हजार रुपये जुर्माना तथा पोस्को एक्ट में भी आजीवन कारवास की सजा के अलावा 30 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है. विशेष जानकारी देते हुए पोस्को एक्ट के स्पेशल पीपी डॉ श्याम लाल यादव ने बताया कि उत्क्रमित मध्य विद्यालय मालद्वार (पूर्व) में नवम् वर्ग की छात्रा जो पलासी के बकराडांगी गांव में रहती थी. 4 अगस्त 2015 के छह माह पूर्व संध्या चार बजे कुजरी हटिया से लौट रही पीडि़ता (उम्र 14 वर्ष) को घात लगाये गांव के बटेश्वर यादव, किन लाल यादव व देव नारायण उर्फ भुल्ली यादव ने भी चाकू का भय दिखाकर बारी-बारी से सामूहिक दुष्कर्म किया.