पटना: चलती ट्रेन के कोच के गेट पर खड़े होकर यात्राअब और जेब ढीली करवायेगी. रेलवे ने इसकी जुर्माना राशि को 200 की बजाय 500 रुपये कर दिया है. यह आदेश एक साथ पूरे देश में एक अप्रैल को पहली बार अमल में लाया जायेगा.
यात्री और भारी-भरकम लगेज की मौजूदगी जुर्माने के दायरे में रखी गयी है. खबर है कि एक सर्वे रिपोर्ट को रेल मंत्रलय ने संज्ञान में लेने के बाद यह फैसला किया है, जिसमें एक साल में चलती ट्रेन से गिर कर मरने वालों की संख्या एक लाख से ऊपर बतायी गयी है. सर्वे रिपोर्ट में हुए खुलासे के बाद रेल मंत्रलय इन हादसों को लेकर संजीदा है. इसकी रोकथाम के लिए रेलवे की सुरक्षा शाखा को चलती ट्रेन में सख्ती बरतने के निर्देश दिये गये हैं. साथ ही जुर्माने की राशि को ढाई गुना बढ़ाने का फैसला किया गया है. यात्रियों के अलावा गेट पर सामान रख कर रास्ते घेरने को भी अपराध की श्रेणी में रखा गया है. दोनों आरोप में जुर्माना वसूला जायेगा.
एक अप्रैल से लागू होगा आदेश
रेलवे ने जुर्माना राशि बढ़ाने के साथ हादसा रोकने के लिए जागरूकता अभियान चलाने का फैसला किया गया है. इसके तहत रेलवे की तरफ से पोस्टर तैयार कराये जायेंगे. रेलवे स्टेशन परिसर सहित अन्य सार्वजनिक स्थल पर ट्रेन के गेट पर खड़े नहीं रहने की सलाह दी जायेगी. वॉल पेंटिंग के अलावा रेलवे स्टेशन के करीब ग्राम पंचायतों के मुखिया को पत्र लिख कर रेलवे उन्हें रेल यात्र के दौरान सावधानी बरतने की सलाह देगी. रेल मंत्रलय द्वारा दानापुर सहित सभी रेल मंडलों को आदेश भेजा गया है. इस बिंदु पर विशेष ध्यान देने तथा कड़ाई के साथ इसे लागू करने के निर्देश दिये गये हैं. एक अप्रैल से इसे लागू किया जायेगा. आदेश का असर अप्रैल माह में बड़े पैमान पर देखने को मिल सकते हैं.