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हत्याकांड में पांच को उम्रकैद

बक्सर(कोर्ट) . लाल बहादुर सिंह हत्याकांड में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-द्वितीय रविशंकर तिवारी ने बुधवार को पांच अभियुक्तों को उम्रकैद की सजा सुनायी. नावानगर थाना कांड संख्या 41/12 की सुनवाई करते हुए न्यायालय ने भटौली निवासी अभियुक्त भोला सिंह उर्फ ददन सिंह, अरविंद सिंह, मुन्ना सिंह, मनीष सिंह एवं बबन सिंह को भादवि की […]

बक्सर(कोर्ट) . लाल बहादुर सिंह हत्याकांड में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-द्वितीय रविशंकर तिवारी ने बुधवार को पांच अभियुक्तों को उम्रकैद की सजा सुनायी. नावानगर थाना कांड संख्या 41/12 की सुनवाई करते हुए न्यायालय ने भटौली निवासी अभियुक्त भोला सिंह उर्फ ददन सिंह, अरविंद सिंह, मुन्ना सिंह, मनीष सिंह एवं बबन सिंह को भादवि की दफा 302 के तहत उम्र कैद एवं एक-एक हजार रुपये अर्थदंड सुनाया. अर्थदंड नहीं देने पर तीन-तीन माह की साधारण कारावास, भादवि की दफा 147 के तहत एक वर्ष के सश्रम कारावास की सजा भुगतनी होगी. इस कांड में अभियुक्तों पर गांव के ही सूचक लाल बहादुर सिंह, उनके पुत्र इंद्रमणि सिंह व सोनू सिंह पर अपने खेत में 25 मार्च 12 को प्रात: सात बजे सरसों की फसल काटते वक्त हरबे-हथियार से हत्या की नीयत से गंभीर रूप से जख्मी करने का आरोप लगाया गया था. इलाज के क्रम में लाल बहादुर सिंह की मौत हो गयी. अपर लोक अभियोजक हर्षू दयाल सिंह ने बताया कि सूचक एवं अभियुक्तों के बीच झगड़े का कारण जमीनी विवाद था. अभियोजन तरफ से एपीपी के अलावा अधिवक्ता सुरेंद्र सिंह एवं बचाव पक्ष से अधिवक्ता तेज प्रताप सिंह ने हिस्सा लिया.

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