पटना: इस चुनावी मौसम में अगर आपके घर शादी है, तो दुल्हा-दुल्हन के साथ ही आपको चुनाव आयोग की रजामंदी की भी जरूरत होगी. लोकसभा चुनाव की घोषणा होने के साथ ही सूबे में आदर्श आचार संहिता लागू हो गयी है. इसकी वजह से शादी में इस्तेमाल होने वाले बैंड-बाजे से लेकर लाउडस्पीकर हाथी, घोड़ा या ऊंट रखने के लिए भी आपको एसडीओ से अनुमति लेनी होगी.
अगर इसमें चूक हुई तो आचार संहिता उल्लंघन के आरोप में प्राथमिकी भी हो सकती है. पिछले दो-तीन दिनों में कई थानों ने न सिर्फ बैंड बाजे जब्त किये, बल्कि संचालकों पर प्राथमिकी भी की.
मुहूर्त पर लगा ग्रहण 10 अप्रैल से मांगलिक कार्य के लिए कई शुभ मुहूर्त हैं.17 अप्रैल को होनेवाले चुनाव के लिए पटना, नालंदा, आरा, बक्सर और भोजपुर में 19 मार्च से ही नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जायेगी. पंडित श्री पति त्रिपाठी के अनुसार 10 अप्रैल से पूरे महीने विवाह के कई शुभ मुहूर्त हैं. खासकर 16 व 17 अप्रैल को. चुनावी प्रक्रिया से मांगलिक कार्यो पर ग्रहण लगने से बरातियों को कई तरह की फजीहत ङोलनी पड़ेगी.
आचार संहिता का खौफ
शादी-ब्याह के लिए विशेष रूप से आचार संहिता लागू नहीं होती है. लेकिन बरात में बजनेवाले बैंड बाजा, लाउडस्पीकर हाथी-घोड़ा आदि आचार संहिता के दायरे में आते हैं. इसलिए शादी-ब्याह के लिए भी चुनाव आयोग से अनुमति लेनी होगी. परमिशन लेकर रखनेवाले लोग किसी तरह की दिक्कत होने पर हेल्पलाइन में संपर्क कर सकते हैं. किसी कम्युनिटी हॉल या सार्वजनिक स्थल पर आयोजन किये जाने की स्थिति में स्थल के स्वामी से अनुमति /सहमति संबंधी पत्र या रसीद प्राप्त कर उसकी छाया प्रति के साथ कार्यक्रम आयोजन के तीन -चार दिन पहले वजह लिख कर अनुमंडल पदाधिकारी के कार्यालय में आवेदन पत्र दे सकेंगे. उसके बाद संबंधित थानाध्यक्ष से अनापत्ति पत्र प्राप्त होने के बाद, उन्हें अनुमति पत्र निर्गत किया जायेगा.
चुनाव से पहले बड़े पैमाने पर वाहनों की जब्ती भी शुरू हो जायेगी. इसके चलते बरात के लिए वाहनों की बुकिंग करा कर रखने वाले लोग भी परेशान होंगे. इसके लिए जरूरी है कि बरात में जो भी वाहन इस्तेमाल हो उसके कागजात दुरुस्त रखे जायें. सिन्हा लाइब्रेरी के निकट स्थित अदिति कम्युनिटी हॉल के मनोज कुमार मुन्ना ने बताया कि अप्रैल व मई की शादियों के लिए 10 बुकिंग है. चुनाव को लेकर लोग अब सुविधा अनुसार इसे चेंज भी कराने आ रहे हैं.