पटना: राज्य में एक फरवरी से खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू होना तय हो गया है. सरकार ने कानून को लागू करने व उसकी मॉनीटरिंग के लिए राज्य खाद्य आयोग के गठन की मंजूरी दे दी है. इसके लिए नियमावली भी बना ली गयी है. इसके अलावा 13वें वित्त आयोग की राशि से पहले से अधिसूचित योजनाओं के अलावा पीसीसी सड़कों के निर्माण समेत अन्य योजनाओं पर राशि खर्च करने पर गुरुवार को मंत्रिमंडल ने सहमति दे दी है. रूसा यानी राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान योजना को लागू करने का निर्णय लिया गया है. इस योजना के लागू होने से विश्वविद्यालयों व महाविद्यालयों के आधारभूत संरचना के लिए अब उन्हें यूजीसी से सीधे राशि नहीं मिलेगी. अब इन्हें राज्य सरकार के माध्यम से राशि मिलेगी.
पांच वर्ष का कार्यकाल : कैबिनेट के प्रधान सचिव ब्रजेश मेहरोत्र ने बताया कि राज्य खाद्य आयोग में अध्यक्ष समेत सात सदस्य होंगे. दो महिला, एक-एक एससी व एसटी समुदाय से सदस्य होंगे. एक पिछड़ी जाति व एक अल्पसंख्यक समुदाय से भी सदस्य होंगे. सदस्य सचिव संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी होंगे. इसमें अखिल भारतीय सेवा स्तर व राज्य सिविल सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी सदस्य हो सकते हैं. इसके समाजसेवी व ग्रामीण पृष्ठभूमिवाले व्यक्ति को सदस्य बनाया जायेगा. आयोग का कार्यकाल पांच वर्षो को होगा. अधिकतम 65 वर्ष की आयु तक के लोग सदस्य बन सकते हैं.
बगहा में बनेगा बांध : मंत्रिमंडल ने पश्चिम चंपारण के बगहा शहर को गंडक नदी के बाढ़ से बचाने के लिए बगहा शहर सुरक्षा योजना फेज दो के तहत बांध बनाने का निर्णय लिया गया है. इस पर 59.51 करोड़ रुपये खर्च होंगे.
बिहार वायरलेस संगठन में 322 अवर निरीक्षक व 41 निरीक्षक के पद सृजन को मंजूरी दी गयी है. मंत्रिमंडल ने केंद्र के 1919 में निर्मित विष एक्ट के प्रावधान के अनुरूप बनी नियमावली को लागू करने का निर्णय लिया है. इसके तहत बिहार विष कब्जा एवं विक्रय नियमावली 2014 को मंजूरी दी गयी है. इस नियम के लागू होने के बाद इसके खरीद -बिक्री व भंडारण पर नियंत्रण हो सकेगा. चिकित्सा महाविद्यालयों में शिशु रोग, शिशु सजर्री विभाग, नेत्र विभाग, फार्मोकोलॉजी विभाग, नियोनेटोलॉजी विभाग में सहायक प्राध्यापक से प्राध्यापक के पद पर प्रोन्नति देने का फैसला लिया गया है.
बजट सत्र का औपबंधिक कार्यक्रम
तिथि दिनांक कार्यक्रम
शुक्रवार 14 फरवरी शपथ या प्रतिज्ञान, राज्यपाल का दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में अभिभाषण, सत्र नहीं रहने की अवधि में प्राख्यापित विधेयक की प्रति सदन के पटल पर रखा जाना
शनिवार 15 फरवरी बैठक नहीं होगी
रविवार 16 फरवरी बैठक नहीं होगी
सोमवार 17 फरवरी वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए आय-व्ययक का उपस्थापन, वित्तीय वर्ष 2013-14 के तृतीय अनुपूरक बजट व राज्यपाल के अभिभाषण पर वाद-विवाद
मंगलवार 18 फरवरी राज्यपाल के अभिभाषण पर वाद-विवाद एवं सरकार का उत्तर
बुधवार 19 फरवरी 2013-14 के तृतीय अनुपूरक बजट पर वाद-विवाद एवं सरकार का जवाब व विनियोग विधयेक
गुरुवार 20 फरवरी लेखानुदान संबंधी प्रस्ताव पर वाद-विवाद एवं मतदान तथा विनियोग विधयेक
शुक्रवार 21 फरवरी राजकीय विधेयक एवं अन्य अराजकीय कार्य
शनिवार 22 फरवरी गैर सरकारी सदस्यों के कार्य ( गैर सरकारी संकल्प)
विधान परिषद के 176 वें सत्र में 19 फरवरी बुधवार को गैर सरकारी सदस्यों के कार्य ( गैर सरकारी संकल्प) के अलावा शेष अन्य कार्यक्रम विधानसभा के कार्यक्रम के अनुरूप होगा.
विधानमंडल का बजट सत्र 14 से
मंत्रिमंडल ने विधानमंडल का बजट सत्र 14 फरवरी से शुरू करने के औपबंधिक कार्यक्रम को मंजूरी दे दी है. सत्र 22 फरवरी तक चलेगा. इसमें कुल सात बैठकें होंगी. सत्र के दौरान आर्थिक सर्वेक्षण, लेखानुदान पारित कराया जायेगा. सत्र के पहले दिन राज्यपाल का अभिभाषण होगा. अभिभाषण पर वाद-विवाद के लिए दो दिन का समय निर्धारित किया गया है. 17 फरवरी को बजट पेश होगा तथा 21 फरवरी को लेखानुदान पर वाद-विवाद व सरकार का जवाब होगा.
13 वें वित्त आयोग की राशि से होगा निर्माण
13 वें वित्त आयोग की राशि से पंचायती राज संस्थानों द्वारा आंगनबाड़ी केंद्र भवन के निर्माण के अलावा अन्य योजनाओं पर राशि खर्च करने की सहमति दी गयी है. इस राशि से अब ग्राम पंचायत, पंचायत समिति व जिला परिषद के द्वारा पीसीसी सड़क, इंटरलॉकिंग टाइल पथ, नाला निर्माण, प्रखंड परिसरों में अवस्थित सरकारी भवनों का जीर्णोद्धार एवं रखरखाव, जिला परिषद का सभा कक्ष एवं आइटी सेंटर की स्थापना तथा जिला परिषद के डाकबंगले का जीर्णोद्धार तथा रखरखाव किया जा सकेगा. राज्य सरकार के सेवानिवृत्त कर्मियों का पुनर्नियोजन होने पर वेतन निर्धारण एवं पेंशन पर महंगाई भत्ता एवं अन्य देय सुविधा मिलेगा. मंत्रिमंडल ने बिहार भवन किलकारी के संचालन के लिए 1.17 करोड़ रुपये खर्च करने की स्वीकृति दी गयी है. शिक्षा का अधिकार कानून लागू होने के बाद निजी विद्यालयों में 25 प्रतिशत कोटे के अधीन नामांकित 14372 छात्र-छात्राओं के लिए प्रति छात्र 4311 रुपये की दर से 6.19 करोड़ रुपये देने की स्वीकृति दी गयी है. जिला परिषद व नगर निकायों में नव नियोजित शिक्षकों के वेतन भुगतान के लिए 39.02 करोड़ तथा 11 माध्यमिक/ उच्च माध्यमिक विद्यालयों के आधारभूत संरचना को विकसित करने के लिए 33.43 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गयी है. नगर विकास विभाग द्वारा 2012 में निर्मित बिहार शहरी आयोजना अधिनियम के आलोक में नियमावली को मंजूरी दी गयी है. नियमावली के अस्तित्व में आने के बाद शहरों को सुनियोजित तरीके से बसाने, सिवरेज व ड्रेनेज का निर्माण व व्यावसायिक परिसरों के निर्माण का रास्ता साफ हो जायेगा. सीतामढ़ी जिला परिषद में हुए 10.70 लाख रुपये के गबन की भरपायी के लिए राज्य सरकार ने इतनी राशि सहायक अनुदान के रुप में देने का निर्णय लिया है.