पटना: समाहरणालय की दो शाखाओं से हुए फर्जी निकासी मामलों में 50 दिन बाद आंध्रा बैंक ने 51 लाख रुपये समाहरणालय को वापस किये. फर्जी निकासी द्वारा आंध्रा बैंक, चेन्नई से 1.51 करोड़ की निकासी हुई थी. फर्जी निकासी के बाद जिलाधिकारी ने राशि लौटाने के लिए बैंक को पत्र लिखा था. इस संबंध में जिलाधिकारी डॉ एन सरवन कुमार ने कहा कि आंध्रा बैंक ने 51 लाख रुपये वापस किये हैं.
शेष राशि भी लौटाने की बात कही है. उन्होंने कहा कि बैंक ऑफ बड़ौदा ने अब तक राशि नहीं लौटायी है. राशि नहीं लौटाने पर बैंक पर कार्रवाई की जायेगी. बैंक ऑफ बड़ौदा की तीन शाखाएं बैंक ऑफ बड़ौदा, चेन्नई से 1.3 करोड़, धनबाद से 1.2 करोड़ व बैंक ऑफ इंडिया, मुरादपुर, रांची से 86.65 लाख की निकासी हुई थी.
बैंकों को माना गया दोषी
गौरतलब है कि बैंक निकासी मामले में फर्जी हस्ताक्षर के मिलान नहीं करने पर जिला प्रशासन ने बैंक अधिकारियों को दोषी माना था और उसने निकासी की गयी राशि लौटाने के लिए बैंकों को पत्र भेजा था. जिन-जिन बैंकों में फर्जी चेक का क्लियरेंस हुआ, उन सभी बैंकों को जिला प्रशासन की ओर से रिमाइंडर भी भेजा गया था. डीएम ने प्रथम दृष्टया दोषी पूर्व व वर्तमान नाजिर को निलंबित कर दोनों को जेल भेज दिया था. मालूम हो कि जिला योजना शाखा से 3.56 करोड़ की फर्जी निकासी का मामला 21 नवंबर व कल्याण शाखा से 86.65 लाख निकासी का मामला 28 नवंबर को उजागर हुआ था.