पटना: अब लोक सेवा का अधिकार कानून (आरटीपीएस) के तहत दी जानेवाली सेवाओं का लाभ लेने के लिए न्यूनतम 14 दिनों का इंतजार नहीं करना पड़ेगा. राज्य सरकार ने इसके लिए तत्काल सेवा शुरू करने का निर्णय लिया है. अब 24 से 48 घंटे के अंदर सेवाएं उपलब्ध हो जायंेगी. इसकी तैयारी शुरू हो गयी […]
पटना: अब लोक सेवा का अधिकार कानून (आरटीपीएस) के तहत दी जानेवाली सेवाओं का लाभ लेने के लिए न्यूनतम 14 दिनों का इंतजार नहीं करना पड़ेगा. राज्य सरकार ने इसके लिए तत्काल सेवा शुरू करने का निर्णय लिया है.
अब 24 से 48 घंटे के अंदर सेवाएं उपलब्ध हो जायंेगी. इसकी तैयारी शुरू हो गयी है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गुरुवार को इसकी समीक्षा करेंगे. उम्मीद है कि 25 नवंबर को रिपोर्ट कार्ड जारी करने के दिन इसके लागू होने की तिथि की घोषणा की जायेगी.
बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन के निदेशक सह सामान्य प्रशासन के प्रधान सचिव डॉ धर्मेद्र सिंह गंगवार ने सभी विभागों के विभागाध्यक्षों को निर्देश जारी किया है. इसमें कहा गया है कि पूर्व से जो सेवाएं -जाति प्रमाणपत्र, आय प्रमाणपत्र, आवासीय प्रमाणपत्र, चरित्र प्रमाणपत्र, वाणिज्य कर निबंधन, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, राशन कार्ड आदि लोगों को तय समयसीमा के अंदर उपलब्ध करायी जाती है.
वाणिज्य कर की सेवाएं, शिक्षा, परिवहन, राजस्व व निबंधन व उत्पाद से जुड़ी लोकोपयोगी सेवाओं को तत्काल सेवा में शामिल किया जाना है. गुरुवार को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में समीक्षा होनी है. बैठक में तत्काल सेवा को लागू करने की स्थिति में विभाग है या नहीं, इसकी रिपोर्ट पर चर्चा होगी.