पटना: मूर्ति विसजर्न के लिए लाइसेंस लेना जरूरी होगा. बिना लाइसेंस के जिले में मूर्ति विसजर्न की अनुमति नहीं दी जायेगी. लाइसेंस में विसजर्न की तारीख व समय का उल्लेख रहेगा. जरूरत व मांग के आधार पर अतिरिक्त सुरक्षा बल की तैनाती की जायेगी. शर्तो का उल्लंघन करने व जुलूस में गड़बड़ी करनेवालों पर पुलिस कड़ी कानूनी कार्रवाई करेगी. यह जानकारी अपर पुलिस महानिदेशक, विधि व्यवस्था एसके भारद्वाज ने दी. वह गुरुवार को पटना जोन के वरीय पुलिस अधिकारियों व पदाधिकारियों के साथ सुरक्षा तैयारियों की समीक्षा कर रहे थे. इसमें डीआइजी, पटना प्रक्षेत्र, पटना, भोजपुर, रोहतास, कैमूर, बक्सर, जहानाबाद के एसपी, इन जिलों के डीएसपी व इंस्पेक्टर भी शामिल हुए.
पटना में 1300 पूजा-पंडालों ने लिये लाइसेंस : उन्होंने कहा कि पूजा आयोजन में जुटे सामाजिक कार्यकर्ताओं को भी विसजर्न जुलूस में शामिल रहने के लिए कहा गया है. सामाजिक कार्यकर्ता जुलूस के आगे, बीच में और पीछे तैनात रहेंगे. उनके गले में पहचान का टैग लटका रहेगा. अब तक पटना में 1300 व नालंदा में 519 पूजा-पंडालों के लिए लाइसेंस जारी किये गये हैं. सभी जिलों से जारी लाइसेंसों की रिपोर्ट मांगी गयी है. नालंदा में 788 संदिग्ध व्यक्तियों से बांड भरवाये गये हैं, जबकि पटना में 1201 व्यक्तियों से बांड भरवाये गये हैं.
खगौल नहर में पानी पहुंचाने का किया अनुरोध : मूर्ति विसजर्न के लिए पटना के पश्चिम क्षेत्र में स्थित कस्बों व गांवों के लोग खगौल नहर का उपयोग करते हैं. इस साल खगौल नहर में पानी नहीं होने से यहां के आयोजकों को लंबी दूरी तय करनी होगी. ऐसे में शांतिपूर्वक मूर्ति विसजर्न कराने के लिए श्री भारद्वाज ने जल संसाधन विभाग के सचिव से नहर में पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करने का अनुरोध किया है.