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अब आदेश नहीं होगी कार्रवाई

पटना: हाइकोर्ट ने हटाने के बाद फिर से खटाल स्थापित होने के लिए थानेदारों को जिम्मेवार ठहराया है. कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई की अगली तिथि 19 दिसंबर तक सभी थाना अधिकारियों को यह बताने को कहा है कि उनके क्षेत्र से खटाल पूरी तरह हटा दिये गये हैं. यही बात पटना नगर निगम […]

पटना: हाइकोर्ट ने हटाने के बाद फिर से खटाल स्थापित होने के लिए थानेदारों को जिम्मेवार ठहराया है. कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई की अगली तिथि 19 दिसंबर तक सभी थाना अधिकारियों को यह बताने को कहा है कि उनके क्षेत्र से खटाल पूरी तरह हटा दिये गये हैं. यही बात पटना नगर निगम के कार्यपालक पदाधिकारी को हलफनामा दायर कर बतानी होगी.

न्यायमूर्ति नवीन सिन्हा व विकास जैन के खंडपीठ ने एक लोकहित याचिका की सुनवाई करते हुए कहा कि बार-बार खटाल लग जाना दुर्भाग्यपूर्ण है. इसके लिए सीधे तौर पर थाना अधिकारी जिम्मेवार हैं. कोर्ट ने कहा, अब बार-बार इस तरह का आदेश पारित नहीं किया जायेगा, बल्कि संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की जायेगी.

डॉ अशोक कुमार सिन्हा व अन्य लोगों ने याचिका दायर कर कहा था कि गर्दनीबाग के भीखाचक मोहल्ले में इतने खटाल हैं कि लोगों का आना-जाना कठिन हो जाता है. जहां-तहां गाय-भैंसे सड़कों पर घूमते दिखते हैं. इससे आवागमन की समस्या होती है.

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