फ्लैट के नाम पर बिल्डर ने जज से ठगे 55 लाख, धराया
Updated at : 15 Nov 2019 6:43 AM (IST)
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पटना : शास्त्रीनगर पुलिस ने महेंद्रू इलाके में छापेमारी कर एक जज से फ्लैट देने के नाम पर 55 लाख रुपये की ठगी करने के आरोपित बिल्डर अरविंद कुमार ठाकुर को पकड़ लिया. पुलिस ने बिल्डर को पटना के अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी पांच विजय किशोर सिंह की अदालत में पेश किया. इसके बाद अदालत […]
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पटना : शास्त्रीनगर पुलिस ने महेंद्रू इलाके में छापेमारी कर एक जज से फ्लैट देने के नाम पर 55 लाख रुपये की ठगी करने के आरोपित बिल्डर अरविंद कुमार ठाकुर को पकड़ लिया. पुलिस ने बिल्डर को पटना के अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी पांच विजय किशोर सिंह की अदालत में पेश किया.
इसके बाद अदालत ने जज से ठगी करने के मामले में बिल्डर अरविंद कुमार ठाकुर को न्यायिक हिरासत में लेते हुए जेल भेज दिया. बिल्डर के खिलाफ पूर्वी चंपारण मोतिहारी के तत्कालीन अपर जिला व सत्र न्यायाधीश कृष्ण मोहन तिवारी द्वारा शास्त्रीनगर थाना में छह मई 2019 को कांड संख्या 412/19 दर्ज कराया गया था.
उक्त मामले में यह आरोप है कि बिल्डर अरविंद कुमार ठाकुर ने पटेल नगर में स्थित रामेश्वरम अपार्टमेंट फ्लैट बना कर देने का समझौता किया था. और, समझौता के अनुसार वर्ष 2014 तक फ्लैट देने की जानकारी दी थी. इसके साथ ही बैंक व नकद रूप में 55 लाख रुपये लिया था. परंतु न तो फ्लैट दिया गया और न ही रुपये वापस लौटाये. इसके बाद जज ने शास्त्रीनगर थाने में बिल्डर अरविंद कुमार ठाकुर व उनकी पत्नी शशिकला ठाकुर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करा दी थी.
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