पटना : बुद्धा कॉलोनी स्थित बुद्धा गृह निर्माण सहयोग समिति लिमिटेड के भूखंड पर देवनंदन राय द्वारा भवन बनाया जा रहा है, जो जी प्लस तीन तल्ले का है. सितंबर, 2013 में नगर निगम के जांच दल ने स्थल निरीक्षण में उसमें कई अनियमितताएं पायी थीं. इसके विरुद्ध निगरानी वाद (39ए/14) दर्ज किया गया.
नगर आयुक्त के कोर्ट में लगातार मामले की सुनवाई हुई. इस दौरान प्रतिवादी देवानंद राव ने भूखंड के मालिकाना हक और स्वीकृत नक्शा से संबंधित पुख्ता कागजात उपलब्ध नहीं कराया. शनिवार को नगर आयुक्त ने संपूर्ण भवन को अवैध घोषित करते हुए 30 दिनों में तोड़ने का आदेश दिया है.
सड़क पर भी अतिक्रमण
जिस भूखंड पर भवन बना रहा है, उसके मालिकाना हक से संबंधित कागज नहीं होने के साथ-साथ स्वीकृत नक्शा भी नहीं है. इसके बावजूद भूस्वामी ने दक्षिण व पश्चिम की ओर मौजूद सड़क का भी अतिक्रमण किया है.
नगर आयुक्त ने इस भूखंड पर भवन बना रहे देवनंदन राय पर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए सिटी एसपी, थानाध्यक्ष और नूतन राजधानी अंचल के कार्यपालक पदाधिकारी व कार्यपालक अभियंता को आदेश की कॉपी भेजी है.
तोड़ा जायेगा अवैध हिस्सा
उधर, टेलीग्राफ कॉलोनी, दक्षिणी मंदिरी स्थित आनंद बिहार अपार्टमेंट के सेट बैक में विचलन किये गये हिस्से को तोड़ा जायेगा. इस अपार्टमेंट पर वर्ष 2000 में निगरानी वाद दर्ज किया गया था और तत्कालीन उपाध्यक्ष ने जुर्माना लगाते हुए अवैध हिस्सा तोड़ने का आदेश दिया था. प्रतिवादी ताजेश्वरी शर्मा ने जुर्माने की राशि जमा की है. नगर आयुक्त ने प्रतिवादी को आदेश दिया है कि 30 दिनों के भीतर अवैध हिस्से को तोड़ दें.