कोर्ट की नहीं मानी बात
पटना : पटना हाइकोर्ट ने आदेश नहीं मानने पर पति को बेऊर जेल व पत्नी को नारी निकेतन में रखने का आदेश दिया है. मामला पत्रकार नगर थाना क्षेत्र में एक नाबालिग लड़की के गायब हो जाने और शादी करने के बाद जिस दिन वह बालिग होती है, उस दिन पुलिस के समक्ष के उपस्थित होने का है. हाइकोर्ट ने पति को आदेश दिया था कि लड़की अपने माता-पिता के साथ भी रहे.
लेकिन, लड़की पति के साथ ही रहने की जिद कर रही थी. लड़की के पिता नागेंद्र कुमार मिश्र ने पत्रकार नगर थाने में 17 जून को प्राथमिकी दर्ज करायी थी कि उनकी नाबालिग बेटी रानी कुमारी का विकास कुमार नामक एक युवक व उसके साथियों ने अपहरण कर लिया है. इस संबंध में नागेंद्र मिश्र ने पत्रकार नगर थाने में विगत 18 जून को एक प्राथमिकी दर्ज करायी थी. मिश्र का कहना है कि पत्रकार नगर थाने ने इस मामले की जांच में कोई दिलचस्पी नहीं ली.
लड़की पिता ने तब इस संबंध में पटना हाइकोर्ट में एक बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर कर दी. लेकिन लड़की जिस दिन 18 साल की होती है, उसने थाने में आकर समर्पण कर दिया और बताया कि मैंने विकास के साथ शादी कर ली है. न्यायमूर्ति वीके सिन्हा व ए अमानुल्लाह के खंडपीठ ने पिछले माह लड़की और लड़के दोनों को निर्देश दिया कि लड़की कुछ दिनों तक अपने मां-पिता के साथ रहे. लड़की ने कुछ दिन अपने मायके में बिताये. फिर वह विकास के घर चली गयी. कोर्ट ने शुक्रवार को लड़की को फिर से कुछ दिन अपने मायके में रहने का आदेश दिया, लेकिन वह मायके जाने को तैयार नहीं थी. इस पर हाइकोर्ट ने कोर्ट मार्शल को बुलाकर लड़के को बेउर जेल व लड़की नारी निकेतन भेजने का आदेश दिया.