नक्शे के खिलाफ फ्लैट की जगह बनाया होटल
पटना : किदवईपुरी स्थित तिरूपति होम्स द्वारा निर्मित भवन का दो फ्लोर व सेट बैक टूटेगा. नगर आयुक्त ने 30 दिनों के अंदर बिल्डर को तोड़ने का आदेश दिया है. नक्शा के खिलाफ बनाये गये भवन पर चल रहे विजिलेंस केस की सुनवाई करते हुए नगर आयुक्त ने फैसला सुनाया. नक्शा का बी प्लस जी प्लस 6 का है, जबकि दो अतिरिक्त फ्लोर बना लिये गये हैं. साथ ही सेट बैक में भी विचलन किया गया है.
भवन की ऊंचाई में स्वीकृत नक्शे से 7.47 मीटर का विचलन व सेट बैक में उपयोगी छत प्रोजेक्शन का विचलन है. बिल्डर द्वारा छत पर भी अस्थायी शेड बनाया गया. इसे गेस्ट हाउस कहा गया. इतना ही नहीं बिल्डर द्वारा फ्लैट के स्थान पर होटल का निर्माण किया गया है. यह भी नक्शा का उल्लंघन है. 23 मीटर से अधिक ऊंचाई के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का अनापत्ति प्रमाणपत्र नहीं लिया गया है.
नगर आयुक्त द्वारा जारी आदेश के अनुसार, निर्धारित समय में नहीं तोड़ने पर निगम द्वारा तोड़े जाने की स्थिति में भूस्वामी से राशि वसूल होगी. हाइकोर्ट के आदेश के आलोक में सहकारी गृह निर्माण समिति के भूखंड पर अपार्टमेंट/व्यावसायिक संरचना का निर्माण संभव नहीं है. नगर आयुक्त द्वारा पारित आदेश में पेसू के जीएम को सात दिनों के अंदर भवन का बिजली कनेक्शन काटने के लिए कहा गया है.
फर्जी नक्शा की छाया प्रति देने के आरोप में निदेशक शहरी योजना को बिल्डर/भूस्वामी पर एफआइआर करने का निर्देश दिया गया. नवनिर्मित भवन में सीवर, वाटर सप्लाइ, ड्रेनेज की सुविधा मुहैया नहीं कराने के लिए एनसीसी के कार्यपालक पदाधिकारी व कार्यपालक अभिंयता को कहा गया है. जिला अवर निबंधक को बिना उपभोग अनुमति के भूखंड पर निर्मित भवन के किसी अंश का निबंधन नहीं करने का आदेश दिया गया है. भवन में किसी तरह के निर्माण नहीं होने के संबंध में स्थानीय थाना को जिम्मेवारी सौंपी गयी है. नगर आयुक्त के आदेश के विरुद्ध बिल्डर भवन अपीलीय प्राधिकरण में ससमय अपील दायर कर सकते हैं.