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बीएनएमयू के कुलपति समेत सात होंगे गिरफ्तार

एजेंसी के सेल्स ऑफिसर पर दर्ज होगा मुकदमा टीएमबीयू में नयी के नाम पर सेकेंड हैंड स्काॅर्पियाे खरीद का मामला भागलपुर : तिलकामांझी भागलपुर विवि में नयी के नाम पर सेकेंड हैंड स्काॅर्पियो खरीद का मामला जांच में सच पाया गया. एसएसपी मनोज कुमार ने जांच रिपोर्ट की समीक्षा के बाद अनुसंधानकर्ता सब इंस्पेक्टर समरेंद्र […]

एजेंसी के सेल्स ऑफिसर पर दर्ज होगा मुकदमा

टीएमबीयू में नयी के नाम पर सेकेंड हैंड स्काॅर्पियाे खरीद का मामला

भागलपुर : तिलकामांझी भागलपुर विवि में नयी के नाम पर सेकेंड हैंड स्काॅर्पियो खरीद का मामला जांच में सच पाया गया. एसएसपी मनोज कुमार ने जांच रिपोर्ट की समीक्षा के बाद अनुसंधानकर्ता सब इंस्पेक्टर समरेंद्र कुमार को निर्देश दिया कि टीएमबीयू के पूर्व प्रतिकुलपति डॉ अवध किशोर राय समेत आठ लोगों को गिरफ्तार किया जाये. प्रो राय वर्तमान में भूपेंद्र नारायण मंडल विवि, मधेपुरा के कुलपति हैं. इस खरीद प्रक्रिया में डीटीओ कार्यालय में तैनात कर्मचारी भी जांच में दोषी पाया गया है. इसके खिलाफ भी एसएसपी ने कार्रवाई करने का निर्णय लिया है. इसके अलावा वत्स ऑटो मोबाइल प्राइवेट लिमिटेड के सेल्स पदाधिकारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तारी का निर्देश जारी किया गया है. साथ ही डीएसपी सिटी को कार्रवाई को लेकर रिपोर्ट 15 दिनों के अंदर प्रस्तुत करने का निर्देश एसएसपी ने दिया.

ये होंगे गिरफ्तार : बीएनएमयू के कुलपति सह टीएमबीयू के पूर्व कुलपति प्रो एके राय, वित्त अधिकारी वीरेंद्र कुमार वर्मा, तत्कालीन कुलसचिव आशुतोष प्रसाद, वित्त परामर्शी ऐनुल हक, सिविल इंजीनियर अंजनी कुमार व लेखापाल डीके मिश्रा, वत्स ऑटो मोबाइल प्राइवेट लिमिटेड भागलपुर के मैनेजर चंद्र प्रकाश के खिलाफ विश्वविद्यालय थाने में धारा 420, 409, 468, 471, 120 बी आईपीसी के तहत मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार किया जायेगा.

ये पाये गये दोषी, होगा मुकदमा : वत्स ऑटो मोबाइल प्राइवेट लिमिटेड भागलपुर के सेल्स पदाधिकारी के खिलाफ उक्त धाराओं में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जायेगी, जबकि डीटीओ कार्यालय के एक कर्मचारी की संलिप्तता के बिंदु पर जांचोपरांत एक्शन लिये जाने का निर्देश जारी किया गया है.

अनुसंधानकर्ता को एसएसपी ने दिया यह निर्देश

इस कांड के सत्य पाये गये प्राथमिकी/अप्राथमिकी अभियुक्तों का नाम, पता व उम्र का सत्यापन कर गिरफ्तार किया जाये और फरार हो तो इनके खिलाफ कुर्की-जब्ती की कार्रवाई करें.

सरकारी पदाधिकारी/कर्मचारियों के खिलाफ अभियोजन स्वीकृत्यादेश प्राप्त कर कांड दैनिकी में अंकित करें.

इस कांड में शामिल डीटीओ कार्यालय के दोषी कर्मचारी के संबंध में जिला परिवहन पदाधिकारी भागलपुर से पूछताछ करें तथा साक्ष्य इकट्ठा कर अग्रिम कार्रवाई करें.

आरोपितों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का दिया निर्देश

जांच रिपोर्ट मिलने के बाद इस मामले का रिव्यू किया गया. इस मामले में सात प्राथमिक एवं एक अप्राथमिक अभियुक्त के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का निर्देश जारी कर दिया गया है. साथ ही डीटीओ से पूछताछ करते हुए नंबर बदलने के मामले में शामिल कर्मचारी को चिह्नित कर कार्रवाई का निर्देश संबंधित पुलिस अधिकारी को दे दिया गया है. 15 दिन के अंदर पुलिस उपाधीक्षक से कार्रवाई को लेकर रिपोर्ट मांगा गया है.

मनोज कुमार, एसएसपी भागलपुर

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