पटना: आपत्तिजनक बयान देने के बाद झारखंड में गैर जमानती वारंट जारी होने के मामले में बिहार के नवादा लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी गिरिराज सिंह आज कहा कि कल अदालत के समक्ष आत्मसर्मपण करेंगे पर यह स्पष्ट नहीं है कि वह कहां आत्मसमर्पण करेंगे.
बिहार विधान परिषद के पूर्व सदस्य गिरिराज सिंह ने प्रेट्र को बताया कि वह कल अदालत के समक्ष आत्मसमर्पण करेंगे. यह पूछे जाने पर कि वह बिहार या झारखंड की अदालत में आत्मसमर्पण करेंगे उन्होंने इस बारे में बताने से इंकार कर दिया.
उल्लेखनीय है कि गत 18 अप्रैल को बिहार विधान परिषद के पूर्व सदस्य और नवादा लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी गिरिराज सिंह के पटना हवाई अड्डे पर मीडियाकर्मियों से बात करते हुए कहा था कि देश में जो लोग नरेंद्र मोदी का विरोध कर रहे हैं वे पाकिस्तान परस्त हैं और उनके लिए हिंदुस्तान में रहने की जगह नहीं है. विशेष कार्यपालक पदाधिकारी दुर्गादत्त झा द्वारा गत 21 तारीख की रात्रि में चुनाव आचार संहिता उल्लंघन के मामले में पटना हवाई अड्डा थाना में मामला दर्ज कराया गया था.
इससे पूर्व 18 अप्रैल को गिरिराज सिंह, भाजपा के पूर्व अध्यक्ष नितिन गडकरी और पार्टी के कुछ अन्य नेताओं के खिलाफ झारखंड के देवघर के मोहनपुर थाने में नेताओं के खिलाफ गत 20 अप्रैल को एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी.गिरिराज के उस विवादास्पद बयान के बाद यह प्राथमिकी दर्ज की गई है जिसमें उन्होंने कहा था कि केंद्र ने उन लोगों को सब्सिडी दी, जिन्होंने गाय के मांस का निर्यात किया और उन लोगों पर कर लगाया जिन्होंने गाय को पाला-पोसा.
देवघर के उपसंभागीय मजिस्ट्रेट सह उप निर्वाचन अधिकारी जय ज्योति सामंत के निर्देश पर गिरिराज सिंह, नितिन गडकरी, गोड्डा से भाजपा के उम्मीदवार निशिकांत दूबे और मोहनपुर में आयोजित चुनावी सभा के दौरान मंच पर आसीन अन्य लोगों के खिलाफ गत 20 अप्रैल को एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी.
गिरिराज ने अपने भाषण में कहा था कि जो लोग भाजपा के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी का विरोध कर रहे हैं उन्हें चुनाव के नतीजे आने के बाद पाकिस्तान जाना होगा.गिरिराज के खिलाफ विवादास्पद बयान देने को लेकर झारखंड के बोकारो में भी कल उनके खिलाफ एक प्राथमिकी दर्ज करायी गयी.
चुनाव आयोग ने गिरिराज के विवादस्पद बयान को लेकर उनके बिहार एवं झारखंड में जनसभा करने, जुलूस निकालने, रैली और रोड शो करने पर कल रोक लगा दी थी. आयोग ने गिरिराज को अलग से कारण बताओ नोटिस भी जारी किया है. आयोग ने कहा कि इन दोनों राज्यों में जिला प्रशासन भाजपा नेता गिरिराज सिंह को जनसभा करने, जुलूस निकालने, रैली और रोड शो की इजाजत नहीं दें.
आयोग ने बिहार और झारखंड के मुख्य सचिवों को भेजी सूचना में राज्य सरकारों से कहा, ‘‘इस मामले में दर्ज प्राथमिकी को लेकर जल्द जांच होनी चाहिए और इसको तार्किक निष्कर्ष तक पहुंचाया जाए.’’ आयोग ने उनसे यह भी कहा है कि गिरिराज के खिलाफ सीआरपीसी की प्रासंगिक धाराओं के तहत ऐहतियातन कदम उठाया जाए जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि भाजपा नेता की ओर से ऐसा कोई कृत्य न हो जिसका शांति एवं कानून व्यवस्था पर असर पडता है. आयोग ने दोनों सरकारों ने गुरुवार पांच बजे तक अनुपालन रिपोर्ट मांगी है.