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वैशाली मॉल को तोड़ने का आदेश

पटना: राजेंद्रनगर ब्लॉक-ए स्थित भूखंड संख्या सात व आठ को वर्ष 1972 में वैशाली सिनेमा व मॉल के लिए आवंटित किया गया था, लेकिन इस भूखंड पर गोपाल शरण भरतिया ने निगम प्रशासन की मिलीभगत से नक्शा स्वीकृत कराया और वैशाली मॉल बनाना शुरू कर दिया. वर्ष 2012 में तत्कालीन कार्यपालक अभियंता आरके वर्मा ने […]

पटना: राजेंद्रनगर ब्लॉक-ए स्थित भूखंड संख्या सात व आठ को वर्ष 1972 में वैशाली सिनेमा व मॉल के लिए आवंटित किया गया था, लेकिन इस भूखंड पर गोपाल शरण भरतिया ने निगम प्रशासन की मिलीभगत से नक्शा स्वीकृत कराया और वैशाली मॉल बनाना शुरू कर दिया.

वर्ष 2012 में तत्कालीन कार्यपालक अभियंता आरके वर्मा ने औचक निरीक्षण किया, तो उन्होंने मॉल के निर्माण में काफी अनियमितताएं पायीं. इसके आलोक में उन्होंने उसी वर्ष निगरानीवाद केस दर्ज किया. करीब दो वर्षो तक नगर आयुक्त की कोर्ट में सुनवाई की गयी, लेकिन प्रतिवादी गोपाल शरण भरतिया की ओर से साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये गये. मंगलवार को इस मामले की सुनवाई करते हुए नगर आयुक्त कुलदीप नारायण ने वैशाली मॉल को पूरे के पूरे तोड़ने का आदेश दिया है. साथ ही उन्होंने भू-संपदा पदाधिकारी से आवंटन भी रद्द करने की प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया है. बिल्डर को इसे तोड़ने के लिए 30 दिन का समय दिया है.

लीज डीड में भी किया गया हेरफेर
भूखंड संख्या सात व आठ का आवंटन वैशाली पिक्चर्स के तीन साङोदारों जय प्रकाश, दुर्गा प्रसाद गुप्ता और संत लाल बंसल के साथ लीज डीड किया गया था, लेकिन वैशाली मॉल के निर्माता गोपाल शरण भरतिया ने लीज डीड में भी हेराफेरी कर उलट फेर किया. इसमें भूखंड संख्या नौ को भूखंड संख्या सात व आठ में शामिल करते हुए वैशाली मॉल के लिए नक्शा पारित कराया, जो बिल्कुल गलत है. यही नहीं, नक्शा भी बिल्डिंग बायलॉज के प्रावधानों के तहत नहीं है.

आपराधिक साजिश
नगर आयुक्त आदेश में कहा है कि नगर निगम व पीआरडीए के कुछ पदाधिकारी के साथ आपराधिक साजिश कर गोपाल शरण भरतिया द्वारा अरबों की संपत्ति हड़पने का प्रयास किया गया है. इसकी विजिलेंस जांच करायी जाये.

कुंज अपार्टमेंट के दो फ्लोर टूटेंगे
महेश नगर के रोड नंबर-1 ए स्थित भागवत कुंज अपार्टमेंट का निर्माण नक्शे में विचलन कर किया गया है. इस अपार्टमेंट की शिकायत स्थानीय लोगों ने की थी. जांच में प्रथम दृष्टया विचलन पाया गया. इसके आलोक में निगरानीवाद केस दर्ज किया गया. बिल्डर ने नक्शे में विचलन कर जी+पांच फ्लोर का अपार्टमेंट बनाया. सुनवाई करते हुए इस मामले में नगर आयुक्त ने ऊपर के दो फ्लोर तोड़ने का आदेश दिया है. नगर आयुक्त ने वैशाली मॉल की तरह भागवत कुंज अपार्टमेंट के बिल्डर को भी 30 दिनों का समय दिया है.

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