कराची : लाहौर उच्च न्यायालय ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को आदेश दिया है कि गद्दाफी स्टेडियम का व्यावसायिक मकसद से इस्तेमाल करने के लिए वह सरकार को छह करोड़ रुपये संपत्ति कर चुकाये.पीसीबी ने आबकारी विभाग द्वारा उस पर लगाये गये कर के खिलाफ याचिका दायर की थी.
लाहौर स्थित गद्दाफी स्टेडियम पीसीबी का मुख्यालय भी है. पंजाब सरकार के वकील ने अदालत ने कहा कि पीसीबी गद्दाफी स्टेडियम का इस्तेमाल व्यावसायिक हितों के लिए कर रहा है लिहाजा उसे कर चुकाना होगा.