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कोरोना जांच में फर्जीवाड़ा, कल्याणपुर के एलटी पर प्राथमिकी दर्ज, एलटी दिनेश झा निलंबित

Updated at : 11 Jan 2022 6:49 AM (IST)
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कोरोना जांच में फर्जीवाड़ा, कल्याणपुर के एलटी पर प्राथमिकी दर्ज, एलटी दिनेश झा निलंबित

कल्याणपुर थाने में लैब टेक्नीशियन के विरुद्ध प्राथमिकी भी दर्ज कराई गई है. साथ ही साथ सिविल सर्जन डॉ एसके गुप्ता ने उसे निलंबित भी कर दिया है.

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समस्तीपुर. जिले में एक बार फिर कोरोना जांच में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है. इसको लेकर कल्याणपुर थाने में लैब टेक्नीशियन के विरुद्ध प्राथमिकी भी दर्ज कराई गई है. साथ ही साथ सिविल सर्जन डॉ एसके गुप्ता ने उसे निलंबित भी कर दिया है.

बताया जा रहा है कि आरोपी लैब टेक्नीशियन ने टारगेट पूरा करने के लिए जांच के बाद कंटेनर में फेंके गए स्वाब से ही अलग-अलग नामों का सैंपल बना आरटीपीसीआर के लिए भेज दिया था. जिस वजह से कल्याणपुर में एक दिन में 115 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आ गयी थी.

इसके बाद सोमवार को भी 202 लोगों का रिपोर्ट पॉजिटिव आया है. जब काफी संख्या में लोगों के एक साथ पॉजिटिव रिपोर्ट आया तो मामले की जांच पड़ताल शुरू हुई. सीएस ने कुमार दोषी लैब टेक्नीशियन दिनेश झा को निलंबित करने के बाद इस प्रकरण में शामिल अन्य सभी स्वास्थ्य कर्मियों की भूमिका की जांच करने का भी आदेश दिया है.

जानकारी के अनुसार कल्याणपुर पीएचसी में पांच जनवरी को कोविड सैंपल की आरटीपीसीआर जांच में एक साथ 115 व्यक्ति पॉजिटिव पाए गए थे. इतनी बड़ी संख्या में एक साथ पॉजिटिव होने की अप्रत्याशित वृद्धि को देखते हुए सीएस ने कल्याणपुर पीएचसी प्रभारी से जांच प्रतिवेदन की मांग की थी. साथ ही जिला स्तर से डीपीएम व आईडीएसपी को भी जांच के लिए कल्याणपुर पीएचसी भेजा था.

जांच टीम ने सीएस को जांच प्रतिवेदन सौंपा था। जांच के दौरान (एलटी) प्रयोगशाला प्रावैधिकी राजेश शरण दास ने जांच टीम को बताया कि उस दिन जांच कराने वाले मरीजों की संख्या कम थी. जिसके कारण उनके साथ कार्यरत एलटी दिनेश झा ने पूर्व में जांच के बाद कंटेनर में रखे गए स्वाब का ही टारगेट पूरा करने के लिए अलग- अलग नाम से सैंपल तैयार कर जांच के लिए भेज दिया था.

उक्त जांच रिपोर्ट के आधार पर सीएस ने एलटी दिनेश झा को प्रथम दृष्टया दोषी पाकर तत्काल प्रभाव से निलंबित कर निलंबन की अवधि में पीएचसी मोहनपुर मुख्यालय कर दिया है. उसे निलंबन अवधि में पीएचसी मोहनपुर से ही जीवन निर्वाह के लिए सिर्फ भत्ता दिया जाएगा. उसके खिलाफ विभागीय कार्यवाही के लिए भी अलग से पत्र निर्गत किया जाएगा.

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