झारखंड: पोक्सो की अदालत ने नाबालिग से गैंगरेप के 5 दोषियों को सुनायी 20-20 साल की सजा, 20-20 हजार जुर्माना

Updated:
विज्ञापन

पीड़िता ने बुंडू महिला थाना में घटना को लेकर प्राथमिकी दर्ज करायी थी. घटना के बाद पुलिस ने आरोपी राजू अहीर, अमित अहीर, शरनागत अहीर, पंकज अहीर एवं एक अन्य युवक को गिरफ्तार किया था. प्राथमिकी में पीड़िता ने कहा कि वह अपने दोस्त के साथ बुंडू घूमने गयी थी. इसी दौरान उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया.

विज्ञापन

रांची: पोक्सो मामले के विशेष न्यायाधीश आसिफ इकबाल की अदालत ने सोमवार को सामूहिक दुष्कर्म मामले में दोषी बुंडू निवासी पांच युवक राजू अहीर, अमित अहीर, शरनागत अहीर, पंकज अहीर और एक नाबालिग को 20-20 साल की सजा सुनायी है. चार अभियुक्तों पर 20-20 हजार रुपये और नाबालिग युवक पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है. अदालत ने पांचों को तीन अप्रैल को दोषी ठहराया था. सामूहिक दुष्कर्म की घटना को 29 जनवरी 2019 को बुंडू थाना क्षेत्र के अहीर टोला में अंजाम दिया गया था.

आपके शहर में

विज्ञापन

यह था मामला

घटना को लेकर पीड़िता ने बुंडू महिला थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी थी. घटना के बाद पुलिस ने आरोपी राजू अहीर, अमित अहीर, शरनागत अहीर, पंकज अहीर एवं एक अन्य युवक को गिरफ्तार किया था. प्राथमिकी में पीड़िता ने कहा कि वह अपने दोस्त के साथ बुंडू घूमने गयी थी. इसी दौरान उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया.

पांच आरोपियों ने किया दुष्कर्म

बुंडू में घूमने के बाद पीड़िता अपने दोस्त के साथ शाम को ताऊ लॉज दोस्त से मिलने गये. यहां लड़की लॉज के बाहर खड़ी थी और लड़का अपने दोस्त से मुलाकात कर स्कूटी लॉज में रखने लगा. इसी दौरान पांचों आरोपी लड़की के पास पहुंचे और उसका मोबाइल छीन लिया. लॉज से बाहर निकलने पर लड़के का भी मोबाइल छीन लिया. उसके बाद लड़के को मारपीट कर भगा दिया और लड़की को जंगल में ले जाकर सामूहिक दुष्कर्म किया. मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से पीड़िता, डॉक्टर, एफएसएल अधिकारी सहित नौ गवाहों को प्रस्तुत किया गया.

विज्ञापन

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन
Sponsored Linksby Taboola