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झारखंड में बकरीद पर ईदगाहों या मस्जिदों में नहीं अता की जायेगी नमाज, असामाजिक तत्वों से निबटने के लिए प्रशासन तैयार

happy eid ul adha, happy eid al adha, happy bakrid, bakrid mubarak: रांची : झारखंड में कोरोना वायरस संक्रमण की वजह से घोषित लॉकडाउन के कारण शनिवार (1 अगस्त, 2020) को बकरीद पर ईदगाहों या मस्जिदों में नमाज अदा नहीं की जायेगी. रांची जिला प्रशासन ने इस संबंध में निर्देश जारी कर दिये हैं. प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे अपने घरों में ही बकरीद का पर्व मनायें. जिला प्रशासन ने इस दौरान संभावित किसी अप्रिय घटना और असामाजिक तत्वों से निबटने की तैयारी कर ली है.

रांची : झारखंड में कोरोना वायरस संक्रमण की वजह से घोषित लॉकडाउन के कारण शनिवार (1 अगस्त, 2020) को बकरीद पर ईदगाहों या मस्जिदों में नमाज अदा नहीं की जायेगी. रांची जिला प्रशासन ने इस संबंध में निर्देश जारी कर दिये हैं. प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे अपने घरों में ही बकरीद का पर्व मनायें. जिला प्रशासन ने इस दौरान संभावित किसी अप्रिय घटना और असामाजिक तत्वों से निबटने की तैयारी कर ली है.

विधि व्यवस्था का पालन कराने के लिए रांची के उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी छवि रंजन एवं वरीय पुलिस अधीक्षक सुरेंद्र कुमार झा ने शुक्रवार (31 जुलाई, 2020) को एक संयुक्त आदेश जारी किया. त्योहार के दौरान जिले में विधि व्यवस्था बनाये रखने एवं किसी भी आपात स्थिति से निबटने के लिए पुलिस पदाधिकारियों एवं बलों की प्रतिनियुक्ति कर दी गयी है.

उपायुक्त और एसएसपी की ओर से जारी संयुक्त आदेश में कहा गया है कि बकरीद के दौरान मिथ्या/अफवाहों को लेकर किसी भी प्रकार के तनाव की स्थिति उत्पन्न न हो इसका ध्यान रखा जाये. यदि कोई अफवाह फैलाने की कोशिश करे, तो ऐसे सांप्रदायिक तत्वों, संगठनों केे विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिये गये हैं.

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जिले के सभी प्रखंडों के प्रखंड विकास पदाधिकारियों (बीडीओ)/अंचल अधिकारियों (सीओ) और थाना प्रभारियों को असामाजिक तत्वों के खिलाफ विधिसम्मत कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है. जिला नियंत्रण कक्ष संचालन के लिए वरीय प्रभारी दंडाधिकारी के रूप में रांची के जिला पंचायती राज पदाधिकारी वीरेंद्र कुमार चैबे की प्रतिनियुक्ति की गयी है. इसके साथ अग्निश्मन, एंबुलेंस, यातायात, साफ-सफाई, पेयजल, विद्युत आपूर्ति, वाहन की व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश संबंधित पदाधिकारियों को दिया गया है.

मस्जिदों के पास दंडाधिकारी की लगायी गयी ड्यूटी

कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव को लेकर राज्य सरकार द्वारा किसी भी तरह के धार्मिक आयोजन नहीं करने का दिशा-निर्देश है. बकरीद के अवसर पर विभिन्न ईदगाहों/मस्जिदों में नमाज अदा करना मना है. इस दौरान विधि व्यवस्था संधारण एवं किसी भी आपात स्थिति से निबटने के लिए प्रत्येक थाना क्षेत्र में मस्जिदों के पास दंडाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारियों की शिफ्ट वाइज ड्यूटी लगायी गयी है.

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रातू, चान्हो, डोरंडा और कांके में मिनी कंट्रोल रूम

साथ ही जिले में दंगारोधी उपकरण के साथ क्यूआरटी की भी प्रतिनियुक्ति की गयी है. तीन स्थानों पर मोटरसाइकिल दस्ता भी तैनात किया गया है, जो रात के नौ बजे से सुबह के चार बजे तक तैनात रहेगा. विधि-व्यवस्था बनाये रखने के लिए रातू, कांके, डोरंडा और चान्हो में मिनी कंट्रोल रूम बनाया गया है. ग्रामीण क्षेत्र में विधि-व्यवस्था के संपूर्ण प्रभार में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण और नगर क्षेत्र में सिटी एसपी रहेंगे. अनुमंडल पदाधिकारी सदर एवं बुंडू अपने-अपने क्षेत्र में विधि व्यवस्था के संपूर्ण प्रभार में रहेंगे.

Posted By : Mithilesh Jha

Prabhat Khabar Digital Desk
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