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झारखंड: पारा शिक्षकों के आश्रितों को अनुकंपा पर मिलेगी सरकारी नौकरी, शिक्षा मंत्री ने दिया ये आदेश

Updated at : 26 Oct 2022 1:08 PM (IST)
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झारखंड: पारा शिक्षकों के आश्रितों को अनुकंपा पर मिलेगी सरकारी नौकरी, शिक्षा मंत्री ने दिया ये आदेश

झारखंड के पारा शिक्षकों के आश्रितों को अनुकंपा पर नौकरी की शर्त में सरकार बदलाव करेगी. शिक्षा मंत्री जगरनाथ महतो ने विभागीय अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई करने को कहा है. इसके अलावा शिक्षकों को इपीएफ का लाभ देने, शिक्षक कल्याण कोष के गठन की प्रक्रिया पूरी करने का भी निर्देश दिया है.

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Jharkhand News: झारखंड के पारा शिक्षकों (सहायक अध्यापक) के आश्रितों को अनुकंपा पर नौकरी देने की शर्त में सरकार बदलाव करेगी. शिक्षा मंत्री जगरनाथ महतो (Jagarnath Mahto) ने विभागीय अधिकारियों को इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करने को कहा है. इसके अलावा शिक्षकों को इपीएफ (EPF to Para Teachers) का लाभ देने, शिक्षक कल्याण कोष के गठन की प्रक्रिया पूरी करने का भी निर्देश दिया है. उक्त विषयों का प्रस्ताव झारखंड शिक्षा परियोजना कार्यकारिणी परिषद की बैठक में रखने को कहा गया है. इस वर्ष फरवरी में पारा शिक्षकों के लिए सेवा शर्त नियमावली बनायी गयी थी. शिक्षक इसके शर्तों में बदलाव की मांग कर रहे थे.

अनुकंपा पर नौकरी का वर्तमान प्रावधान

झारखंड सहायक अध्यापक सेवा शर्त नियमावली-2021 के अनुसार, पारा शिक्षकों (Para Teachers) की कार्य अविधि में मृत्यु होने की स्थिति में शिक्षक की अर्हता पूरी करने पर मृतक के एक आश्रित को अनुकंपा पर नौकरी दी जायेगी.

यह हो रही थी परेशानी

नियमावली की शर्त के अनुसार, शिक्षक बनने की योग्यता रखने पर ही अनुकंपा पर नौकरी मिल सकती थी. ऐसे में अगर मृतक के आश्रित शिक्षक पात्रता परीक्षा, शिक्षक प्रशिक्षण परीक्षा पास नहीं हों, तो उन्हें नौकरी नहीं मिल सकती थी. राज्य में पिछले पांच वर्ष से शिक्षक पात्रता परीक्षा ही नहीं हुई. ऐसे में किसी को अनुकंपा पर नौकरी नहीं मिल रही थी.

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अब क्या होगा बदलाव

शिक्षा मंत्री के निर्देश के अनुरूप अब इसमें बदलाव किया जायेगा. बदलाव के बाद अगर किसी मृतक शिक्षक के आश्रित शिक्षक बनने के मापदंड को पूरा नहीं करते हैं, तो उनकी नियुक्ति योग्यता के अनुरूप अन्य पदों पर की जायेगी. नियुक्ति समग्र शिक्षा अभियान के तहत संचालित योजनाओं में की जा सकती है.

नियमावली में करना होगा संशोधन

इसके लिए नियमावली में संशोधन करना होगा. झारखंड शिक्षा परियोजना कार्यकारिणी परिषद की स्वीकृति के बाद आगे की प्रक्रिया पूरी की जायेगी. नियमावली संशोधन के प्रस्ताव को कैबिनेट की स्वीकृति के लिए भेजा जायेगा.

50 शिक्षकों के आश्रितों को नहीं मिली नौकरी

सेवा शर्त नियमावली बनने के बाद लगभग 50 पारा शिक्षकों का निधन हुआ है. एकीकृत पारा शिक्षक संघर्ष मोर्चा के संजय दुबे ने बताया अब तक एक भी शिक्षक के आश्रित को नौकरी नहीं मिली है.

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इपीएफ की सुविधा भी मिलेगी

सेवा शर्त नियमावली तैयार करने के दौरान भी शिक्षकों की ओर से इपीएफ की सुविधा देने की मांग की गयी थी. नियोक्ता का अंशदान कौन करेगा, इस पर निर्णय नहीं हो पाया था, क्योंकि पारा शिक्षकों की नियुक्ति ग्राम शिक्षा समिति के द्वारा की गयी थी. शिक्षा मंत्री ने इस संबंध में भी प्रस्ताव तैयार करने का निर्देश दिया है. कल्याण कोष गठन की प्रक्रिया भी दिसंबर के अंत तक पूरी कर ली जायेगी.

क्या कहते हैं शिक्षा मंत्री जगरनाथ महतो

शिक्षा मंत्री जगरनाथ महतो कहते हैं कि सहायक अध्यापक के आश्रित को अनुकंपा पर नौकरी के प्रावधान में बदलाव किया जायेगा. उन्हें योग्यता के अनुरूप नौकरी दी जायेगी. शिक्षकों को इपीएफ की सुविधा देने के लिए प्रस्ताव तैयार करने को कहा है. इस संबंध में जल्द निर्णय लिया जायेगा.

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Rahul Kumar

लेखक के बारे में

By Rahul Kumar

Senior Journalist having more than 11 years of experience in print and digital journalism.

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