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आय से अधिक संपत्ति: झारखंड के पूर्व मंत्री व विधायक बंधु तिर्की को 3 साल की सजा, 3 लाख रुपये जुर्माना

Jharkhand News: झारखंड के पूर्व शिक्षा मंत्री व रांची जिले के मांडर विधानसभा क्षेत्र से विधायक बंधु तिर्की से जुड़े आय से अधिक संपत्ति मामले में सीबीआई ने 2010 में केस दर्ज किया था. इस मामले में 2009 में निगरानी कोर्ट में शिकायतवाद दाखिल किया गया था.

Jharkhand News: रांची सिविल कोर्ट स्थित सीबीआई के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की अदालत में मांडर विधायक सह कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की पर सीबीआई की विशेष अदालत ने आज फैसला सुना दिया. इन्हें तीन साल की सजा सुनायी गयी है और तीन लाख का जुर्माना भी लगाया गया है. झारखंड के पूर्व मंत्री बंधु तिर्की पर 6 लाख 28 हजार 698 रुपये आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप था. अदालत ने इन्हें दोषी करार देते हुए सजा सुनायी. इस मामले में पहले एसीबी में केस दर्ज किया गया था. इसके बाद सीबीआई ने 2010 में बंधु तिर्की पर आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का केस दर्ज किया था.

आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप

झारखंड के पूर्व मंत्री व मांडर विधानसभा से विधायक बंधु तिर्की पर आय से अधिक संपत्ति मामले में सीबीआई ने एक अगस्त 2010 को (आरसी-5 ए/ 2010) केस दर्ज किया था. सीबीआई जांच में पता चला है कि बंधु तिर्की ने मांडर का विधायक रहते हुए मार्च 2005 से जून 2009 तक 6 लाख 28 हजार 698 रुपये आय से अधिक संपत्ति अर्जित की थी.

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निगरानी के बाद सीबीआई ने दर्ज किया था केस

झारखंड के पूर्व शिक्षा मंत्री व रांची जिले के मांडर विधानसभा क्षेत्र से विधायक बंधु तिर्की से जुड़े आय से अधिक संपत्ति मामले में सीबीआई की विशेष अदालत में अभियोजन की ओर से 21 तथा बचाव पक्ष की ओर से आठ गवाह पेश किये गये थे. इस मामले में सूचक सामाजिक कार्यकर्ता राजीव शर्मा हैं. इन्होंने 2009 में निगरानी कोर्ट में शिकायतवाद दाखिल किया था. निगरानी कोर्ट ने एक जुलाई 2009 को जांच का आदेश दिया था. 2010 में पहले एसीबी में मामला दर्ज किया गया था. इसके बाद विधायक बंधु तिर्की पर आय से अधिक संपत्ति मामले में सीबीआई ने एक अगस्त 2010 को (आरसी-5 ए/ 2010) केस दर्ज किया था.

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रिपोर्ट: अजय दयाल

Prabhat Khabar Digital Desk
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