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Jharkhand News : झारखंड में फिर सुर्खियों में है आईपीएल गोलीकांड, रामगढ़ MLA ममता देवी से क्या है कनेक्शन

Updated at : 22 Sep 2022 10:38 PM (IST)
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Jharkhand News : झारखंड में फिर सुर्खियों में है आईपीएल गोलीकांड, रामगढ़ MLA ममता देवी से क्या है कनेक्शन

Jharkhand News : रामगढ़ विधायक ममता देवी समेत अन्य के खिलाफ न्यायालय द्वारा जारी गैर जमानती वारंट से एक बार फिर गोला का आईपीएल गोलीकांड फिर सुर्खियों में है. राजनीतिक गलियारों से लेकर चौक-चौराहों पर इसकी चर्चा हो रही है. इस गोलीकांड में दो लोगों की मौत हो गयी थी और 43 लोग घायल हो गए थे.

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Jharkhand News : रामगढ़ विधायक ममता देवी समेत अन्य के खिलाफ न्यायालय द्वारा जारी गैर जमानती वारंट से एक बार फिर गोला का आईपीएल गोलीकांड फिर सुर्खियों में है. राजनीतिक गलियारों से लेकर चौक-चौराहों पर इसकी चर्चा हो रही है. नागरिक चेतना मंच के बैनर तले राजीव जायसवाल एवं वर्तमान विधायक सह तत्कालीन जिला परिषद सदस्य ममता देवी के नेतृत्व में आईपीएल के खिलाफ आंदोलन किया गया था. इस गोलीकांड में दो लोगों की मौत हो गयी थी और 43 लोग घायल हो गए थे.

आईपीएल प्रबंधन के खिलाफ आंदोलन में हुई थी फायरिंग

आपको बता दें कि नागरिक चेतना मंच के बैनर तले राजीव जायसवाल एवं वर्तमान विधायक सह तत्कालीन जिला परिषद सदस्य ममता देवी के नेतृत्व में विभिन्न मांगों को लेकर आईपीएल प्रबंधन के खिलाफ आंदोलन किया गया था. इस बीच विस्थापितों, ग्रामीणों व प्रबंधन के बीच वार्ता विफल होने के बाद विवाद बढ़ गया था. 29 अगस्त 2016 को आईपीएल फैक्ट्री के समीप आंदोलन करने पहुंचे ग्रामीणों और पुलिस के बीच झड़प और पथराव हुआ था. इसके बाद फायरिंग में दशरथ नायक (50 वर्ष) एवं रामलखन महतो उर्फ फुतू महतो (40 वर्ष) की मौत हो गयी थी. दोनों ओर से लगभग 43 लोग घायल हुए थे.

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मौत से आक्रोशित थे ग्रामीण

दो ग्रामीणों की मौत के बाद आक्रोशित लोगों ने गोला के तत्कालीन सीओ के वाहन को जला दिया था. पूरे घटना को लेकर गोला और रजरप्पा थाना में अलग-अलग मामला दर्ज किया गया था. एक मामले की सुनवाई हुई. इसमें विधायक ममता देवी, राजीव जायसवाल समेत आठ लोगों को तीन-तीन माह की सजा सुनायी गयी थी. हालांकि इन्हें जमानत पर रिहा किया गया था, जबकि रजरप्पा थाना कांड संख्या 79/16 एवं गोला थाना कांड संख्या 65/16 में आरोपी ममता देवी, राजीव जायसवाल, कौलेश्वर, अभिषेक सोनी, बालेश्वर भगत, जद्दु महतो, लाल बहादुर महतो, सुभाष एवं कुंवर महतो को धारा 313 के तहत बयान दर्ज कराना था, लेकिन न्यायालय में लगातार तीन तारीखों पर ममता देवी समेत नौ अभियुक्तों के अनुपस्थित रहने के कारण जमानत खारिज कर गैर जमानती वारंट जारी किया गया है.

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गैर जमानती वारंट जारी

न्यायालय द्वारा गैर जमानती वारंट जारी किए जाने की सूचना विधानसभा अध्यक्ष, डीजीपी, रामगढ़ एसपी, गोला व रजरप्पा पुलिस को दी गयी है. इस पूरे मामले पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं. इस संदर्भ में विधायक ममता देवी का पक्ष जानने के लिए उनके मोबाइल पर संपर्क करने का प्रयास किया गया, लेकिन विधायक का फोन स्वीच ऑफ था.

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Guru Swarup Mishra

लेखक के बारे में

By Guru Swarup Mishra

मैं गुरुस्वरूप मिश्रा. फिलवक्त डिजिटल मीडिया में कार्यरत. वर्ष 2008 से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पत्रकारिता की शुरुआत. आकाशवाणी रांची में आकस्मिक समाचार वाचक रहा. प्रिंट मीडिया (हिन्दुस्तान और पंचायतनामा) में फील्ड रिपोर्टिंग की. दैनिक भास्कर के लिए फ्रीलांसिंग. पत्रकारिता में डेढ़ दशक से अधिक का अनुभव. रांची विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में एमए. 2020 और 2022 में लाडली मीडिया अवार्ड.

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